दिल्ली हाईकोर्ट (प्रतीकात्मक फोटो)
Delhi Riots Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगे (Delhi Riots) के दौरान हवलदार रतन लाल हत्याकांड (Ratan Lal Murder Case) के एक अभियुक्त को आरोपमुक्त करने की मांग पर याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जस्टिस शलिंदर कौर ने पुलिस से अगली सुनवाई से पहले जवाब दाखिल करने को कहा है. कोर्ट 14 अक्टूबर को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा. आरोपमुक्त करने की मांग आरोपी मोहम्मद खालिद ने की है और उसको लेकर याचिका दाखिल की है.
खालिद ने पिछले साल नवंबर में अपने खिलाफ आईपीसी की धारा 148, 186, 188, 302, 323, 325, 332, 333, 353, 427 व 435 तथा सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम की धारा 4 के तहत आरोप तय करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है. उसे इस मामले में पांचवें पूरक आरोपपत्र दाखिल होने के बाद जून 2023 में गिरफ्तार किया गया था. उसे उसी साल सितंबर में ज़मानत मिल गई थी.
खालिद ने याचिका दाखिल कर कहा है कि उसके खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है और न ही उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत हैं. उसके खिलाफ दयालपुर थाने में मामला दर्ज किया गया था.
विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदशर्नकारियों ने डीसीपी शाहदरा, एसीपी गोकुलपुरी और हवलदार रतन लाल (Havaldar Ratan Lal) पर हमला किया, जिससे वे सड़क पर गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए थे. सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया था, जहां पता चला कि रतन लाल की चोटों के कारण पहले ही मृत्यु हो चुकी है. डीसीपी शाहदरा बेहोश थे और उनके सिर में चोटें आई थीं.
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-भारत एक्सप्रेस
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