दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के 19 सितंबर को आने वाले नतीजों के बाद राजधानी के किसी भी क्षेत्र में विजय जुलूस निकालने पर रोक लगा दिया है. दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव के लिए 18 सितंबर को वोटिंग होने वाला है. मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय एवं जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि अदालत चुनाव में हस्तक्षेप नहीं कर रही, लेकिन संतोषजनक ढंग से नहीं हुए तो वह छात्र संघ के पदाधिकारियों के कामकाज पर रोक लगाई जा सकती है.
अदालत ने दिल्ली पुलिस, डीयू अधिकारियों और नागरिक प्रशासन को निर्देश दिया कि वे डूसू चुनाव के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सभी संभव व स्वीकार्य कदम उठाएं. साथ ही सुनिश्चित करें कि चुनाव के दौरान नियमों का कोई उल्लंघन न हो. उसके लिए सभी उचित कदम उठाएं जाएं. अगर नियमों का अवहेलना हुआ तो उसे अवमानना की तरह लिया जाएगा.
उसने यह कहते हुए पुलिस व डीयू प्रशासन के नई स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है. कोर्ट 19 सितंबर को मामले में अगली सुनवाई करेगा. साथ ही कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट में मतदान के दौरान, उससे पहले या बाद में कोई उल्लंघन पाया गया या नहीं और उस पर क्या कार्रवाई की गई. कोर्ट ने कहा कि अगर रिपोर्ट सकारात्मक नहीं हुआ तो मतगणना जारी रह सकती है, लेकिन पदाधिकारियों के कामकाज पर रोक लगा सकते हैं.
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-भारत एक्सप्रेस
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