दिल्ली हाई कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में आरोपी और बारामूला से सांसद राशिद इंजीनियर को चार लाख रुपए जमा करने का निर्देश दिया है. जेल प्रशासन द्वारा मांगी गई राशि के 50 फीसदी है. कोर्ट ने यह राशि तीन.सप्ताह में जमा करने को कहा है. जेल प्रशासन ने संसद में भाग लेने के लिए 8.74 लाख रुपये जमा करने को कहा है. राशिद इंजीनियर पैसा जमा करने के बाद ही संसद सत्र में भाग ले पाएंगे. कोर्ट 19 मई को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा.
राशिद इंजीनियर ने अपनी अर्जी में अपने खर्च पर संसद में भाग लेने की अनुमति से संबंधित लगाई गई शर्ते को हटाने की मांग की है. पिछली सुनवाई में राशिद इंजीनियर की ओर से पेश वकील ने कहा कि मुझे बताया गया कि संसद सत्र में भाग लेने के लिए मुझे प्रतिदिन 1.4 लाख रुपये का भुगतान करना होगा. इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि क्या कोर्ट सरकार द्वारा वहन की जाने वाली राशि निर्धारित करेगा? कोर्ट ने पूछा क्या आपकी अपील में इस मुद्दे को निपटाया जा सकता है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति देते समय कहा है कि जेल से बाहर रहने के दौरान राशिद को मोबाइल फोन या लैंडलाइन का इस्तेमाल करने या मीडिया से बातचीत करने की इजाजत नहीं होगी. जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने अपने आदेश में कहा कि संसद भवन में अपीलकर्ता को संसद सुरक्षा मार्शल की हिरासत में सौंपा जाएगा, जो उन्हें लोकसभा की कार्यवाही में शामिल होने और संसद भवन के भीतर उपलब्ध अन्य सुविधाओं कम उपयोग करने की अनुमति देंगे. लोकसभा सत्र समाप्त होने के बाद, उन्हें वापस जेल सुरक्षा दल को सौंप दिया जाएगा, जो सीधे जेल लेकर जाएंगे, बिना किसी देरी के. अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि हर दिन लोकसभा की कार्यवाही समाप्त के बाद इंजीनियर राशिद को वापस जेल लाया जाए और जेल नियमों के अनुसार भले ही यह आधिकारिक समय के बाद हो, उन्हें जेल में दाखिल किया जाए.
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-भारत एक्सप्रेस
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