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दिल्ली हाई कोर्ट ने टेरर फंडिंग केस में आरोपी सांसद इंजीनियर राशिद को संसद सत्र में शामिल होने के लिए 4 लाख रुपये तीन सप्ताह में जमा करने का आदेश दिया है.

पटियाला हाउस कोर्ट ने बारामूला सांसद इंजीनियर रशीद की टेरर फंडिंग मामले में जमानत याचिका पर फैसला टाल दिया है. कोर्ट अब 21 मार्च को निर्णय सुनाएगा। रशीद को 2019 में एनआईए ने गिरफ्तार किया था और वे इस मामले में जेल में बंद हैं.

NIA ने टेरर फंडिंग मामले में आरोपी सांसद इंजीनियर राशिद को संसद सत्र में भाग लेने के लिए पैरोल या अंतरिम जमानत देने का विरोध किया, कहा कि उन्हें वैध हिरासत में रहना चाहिए.

दिल्ली हाई कोर्ट ने सांसद इंजीनियर रशीद की संसद सत्र में भाग लेने के लिए अंतरिम जमानत याचिका पर एनआईए से जवाब मांगा. अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी.

टेरर फंडिंग मामले में कथित आरोपी और बारामुला से सांसद राशिद इंजीनियर को पटियाला हाउस कोर्ट से झटका लगा है. पटियाला हाउस कोर्ट ने राशिद इंजीनियर की अंतरिम जमानत की अवधि को बढ़ाने से इनकार कर दिया है.

बारामुला से सांसद इंजीनियर राशिद ने कहा कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP), पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी समेत मुख्यधारा के सभी राजनीतिक दलों से अपील करूंगा कि वे दलगत राजनीति से ऊपर उठें और उन लोगों के व्यापक हित में एकजुट हों जिन्होंने उन्हें वोट दिया है.

इंजीनियर राशिद को 2016 के जम्मू कश्मीर आतंकी फंडिंग मामले में गिरफ्तार गया गया था और फिलहाल जेल में बंद हैं.

राशिद ने शपथ लेने और अपने संसदीय कार्यों को करने के लिए अंतरिम जमानत या वैकल्पिक रूप से हिरासत पैरोल की मांग करते हुए अदालत का रुख किया है।

राशिद ने बारामूला लोकसभा क्षेत्र से दो लाख से अधिक मतों के अंतर से जीत हासिल की है. वह टेरर फंडिंग मामले में 2019 से जेल में हैं.

इंजीनियर राशिद गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत तिहाड़ जेल में बंद है और इस लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट से जीत हासिल की है.