दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल.
साल 2019 में द्वारका में पोस्टर होल्डिंग धन के दुरुपयोग के मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ सकती है. राऊज एवेन्यु कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल सहित अन्य के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति के कथित उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है.
कोर्ट इस मामले में 18 अप्रैल को अगली सुनवाई करेगा. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि केजरीवाल और पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला बनता है. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने माना कि केजरीवाल और अन्य नेताओं पर मामला बनता है. यही कहते हुए कोर्ट ने 156(3) सीआरपीसी के तहत याचिका को स्वीकार कर लिया. कोर्ट ने द्वारका साउथ पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है.
बता दें कि साल 2019 में द्वारका में बड़े होल्डिंग लगाकर धन दुरुपयोग करने का है. इस मामले में केजरीवाल के अलावे पूर्व विधायक गुलाब सिंह और पार्षद नितिका शर्मा भी आरोपी है. 2019 में दायर शिकायत में आरोप लगाया गया था कि केजरीवाल, पूर्व आप विधायक गुलाब सिंह, और द्वारका की पार्षद रही नितिका शर्मा ने दिल्ली में विभिन्न जगहों पर बड़े आकार के होल्डिंग लगाकर जानबूझकर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया है, शिकायत में इन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी.
सितंबर 2022 में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने शिकायत खा रिज कर दिया था. हालांकि सत्र न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया और पुनर्विचार के लिए इसे मजिस्ट्रेट के पास वापस भेज दिया था, जिसके बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कहा था कि वह नए सिरे से इस मामले में सुनवाई करेगा. कोर्ट शिवा कुमार सक्सेना की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा है.
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-भारत एक्सप्रेस
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