सुप्रीम कोर्ट
Supreme Court: 2024 के हल्द्वानी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को मिली जमानत के खिलाफ दायर उत्तराखंड सरकार की ओर से दायर अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट ने गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि केवल भीड़ द्वारा पुलिस थाने में आग लगाने से स्वतः यूएपीए लागू नहीं हो जाता है.
सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने राज्य सरकार को सलाह दी है कि वह मलिक की जमानत का विरोध करने के बजाए उसे दोषी साबित करने में अपनी ऊर्जा लगाए. सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने पूछा कि अगर कोई भीड़ पुलिस स्टेशन जाकर पेट्रोल बम फेंकती है, तो यूएपीए कैसे लगाया जा सकता है. कोर्ट ने अपनी मौखिक टिप्पणियों को लिखित आदेश में जिक्र नहीं किया है.
यह मामला उत्तराखंड हाई कोर्ट के 16 अप्रैल 2026 के उस आदेश से जुड़ा है, जिसमें 8 फरवरी 2024 को हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में हुई हिंसा के मामले में अब्दुल मलिक को जमानत दी गई. उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता, यूएपीए, शस्त्र अधिनियम और अन्य कानूनों के तहत मुकदमा दर्ज है. उत्तराखंड हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जांच से यह सामने आया है कि घटना के समय अब्दुल मलिक मौके पर मौजूद नहीं थे.
साथ ही उनके बेटे अब्दुल मोईद समेत अन्य सह आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है. उत्तराखंड सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया ने दलील दी कि मालिक की मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर भूमिका के मौके से उनकी शारीरिक अनुपस्थिति को बेमतलब बना दिया. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हाई कोर्ट ने उन्हें एक नॉन स्पीकिंग ऑर्डर के जरिये जमानत दी थी. उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस थाने में आगजनी और पेट्रोल बम फेंके गए थे.
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-भारत एक्सप्रेस
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