दिल्ली हाईकोर्ट ने स्थानीय पुलिस को सूचित किए बिना राजधानी दिल्ली के एक आदमी को गिरफ्तार करने के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक को एक जांच रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है. जस्टिस प्रतिबा मनिंदर सिंह एवं जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता की पीठ ने उत्तर प्रदेश पुलिस के वकील को नोटिस जारी कर पूर्व में निर्देशित जांच पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है.
कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी से कहा कि वे इस मुद्दे पर रिपोर्ट दाखिल करें. उसने यह निर्देश एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया जिसमें आरोप लगाया गया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने दिल्ली पुलिस को कोई पूर्व सूचना दिए बिना 18 फरवरी को दिल्ली के कनाट प्लेस में एक व्यक्ति को रोका और अज्ञात स्थान पर ले गई. याचिकाकर्ता को बाद में 19 फरवरी को उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने रिहा कर दिया था.
कोर्ट ने कहा था कि उचित प्रोटोकाल का पालन किए बिना किसी दूसरे राज्य में गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है. उसने ग्रेटर नोएडा के पुलिस आयुक्त को रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा था. याचिकाकर्ता सतिंदर सिंह भसीन के वकील विशाल गोसाई ने कहा था कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने याचिकाकर्ता को बी बी बयान दर्ज कराने के लिए नहीं बुलाया था. इस मुद्दे पर डीजीपी को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करनी चाहिए थी.
ये भी पढ़ें: दिल्ली हाईकोर्ट में पटियाला हाउस, साकेत और राऊज एवेन्यू कोर्ट बार एसोसिएशन चुनावों पर सुनवाई 25 मार्च को
-भारत एक्सप्रेस
राजस्थान के प्रतापगढ़ में स्थित प्राचीन ऋषि महादेव मंदिर प्राकृतिक सुंदरता और अटूट आस्था का…
दिल्ली हाईकोर्ट ने ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के न्यूट्रिचॉइस मिलेट्स कूकीज पर 'नो एडेड शुगर' और 'नो…
वर्धा में अदाणी इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च (AIHER) का 17वां दीक्षांत समारोह संपन्न.…
Kaizad Bharucha resigns HDFC Bank Deputy MD: HDFC बैंक के डिप्टी MD कैजाद भरूचा ने…
Ravindra Jadeja ODI Team: न्यूजीलैंड दौरे की वनडे टीम से रवींद्र जडेजा के बाहर होने…
दिल्ली के प्रदर्शनों के बाद चर्चा में आए कानूनी शब्दों जैसे डिटेंशन, अरेस्ट, पुलिस कस्टडी…