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दिल्ली से बिना सूचना गिरफ्तारी पर यूपी पुलिस के डीजीपी से जांच रिपोर्ट मांगी: हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा बिना सूचना गिरफ्तारी के मामले में यूपी पुलिस महानिदेशक को जांच रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि दूसरे राज्य में गिरफ्तारी के लिए उचित प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य है.

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दिल्ली हाईकोर्ट ने स्थानीय पुलिस को सूचित किए बिना राजधानी दिल्ली के एक आदमी को गिरफ्तार करने के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक को एक जांच रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है. जस्टिस प्रतिबा मनिंदर सिंह एवं जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता की पीठ ने उत्तर प्रदेश पुलिस के वकील को नोटिस जारी कर पूर्व में निर्देशित जांच पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है.

कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी से कहा कि वे इस मुद्दे पर रिपोर्ट दाखिल करें. उसने यह निर्देश एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया जिसमें आरोप लगाया गया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने दिल्ली पुलिस को कोई पूर्व सूचना दिए बिना 18 फरवरी को दिल्ली के कनाट प्लेस में एक व्यक्ति को रोका और अज्ञात स्थान पर ले गई. याचिकाकर्ता को बाद में 19 फरवरी को उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने रिहा कर दिया था.

कोर्ट ने कहा था कि उचित प्रोटोकाल का पालन किए बिना किसी दूसरे राज्य में गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है. उसने ग्रेटर नोएडा के पुलिस आयुक्त को रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा था. याचिकाकर्ता सतिंदर सिंह भसीन के वकील विशाल गोसाई ने कहा था कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने याचिकाकर्ता को बी बी  बयान दर्ज कराने के लिए नहीं बुलाया था. इस मुद्दे पर डीजीपी को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करनी चाहिए थी.

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-भारत एक्सप्रेस 



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