NALCO Scam: राऊज एवेन्यु कोर्ट ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को) के पूर्व अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक अभय कुमार श्रीवास्तव को धन शोधन के मामले में धारा 3 व 4 के तहत दोषी करार दिया है. साथ ही कोर्ट ने श्रीवास्तव के अलावा व उनकी पत्नी तथा भूषण लाल बजाज व उनकी पत्नी को भी इस मामले में दोषी ठहराया है.
यह मामला ओडिशा के अंगुल में नाल्कों की कैप्टिव पावर प्लांट ईकाई से दो लाख टन वाश कोल को खरीदने के लिए वर्ष 2011 में निविदा आमंत्रित करने से संबंधित है. सीबीआई का आरोप लगाया था कि श्रीवास्तव भूषण लाल बजाज के माध्यम से आपूर्तिकर्ताओं से रित ली थी. उसी आधार पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मामला दर्ज किया था और छापेमारी कर एक लॉकर से एक किलो सोने की 10 छड़ें बरामद की थी. यह लॉकर जाली दस्तावेजों के आधार पर खोला गया था और उनकी पत्नी द्वारा अनीता बाजा के नाम से संचालित किया जा रहा था.
राऊज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने पाया कि रित की राशि से रित की राशि को सोने की छड़ों में बदलने को अलग से साबित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सोने की छड़ों की बरामदगी ही धन शोधन का सबूत है.
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-भारत एक्सप्रेस
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