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लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है. नेहा सिंह राठौर द्वारा सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट के मामले में गिरफ्तारी पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दिया है. इस मामले में राठौर के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है. जस्टिस के. के महेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चंद्रुरकर की पीठ ने मूल याचिकाकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

कोर्ट ने अपने आदेश में.स्पष्ट किया है तब तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नही की जाएगी. नेहा सिंह राठौर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि नेहा सिंह राठौर को जांच अधिकारी के समक्ष जब भी बुलाया जाए, उन्हें उपस्थित होना होगा. नेहा सिंह राठौर को 19 जनवरी को जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य है. कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर नेहा सिंह राठौर जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित नही होती है तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा.

देशद्रोह केस पर बहस तेज

मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ने दावा किया कि राठौर जांच में सहयोग नहीं कर रही है. जबकि नेहा सिंह राठौर के वकील ने कहा कि 3 जनवरी को जांच अधिकारी के समक्ष पेश हो चुकी है.नेहा राठौड़ पर लखनऊ के हजरतगंज थाने में देशद्रोह का मामला दर्ज है. लखनऊ के गुडंबा के रहने वाले कवि अभय प्रताप सिंह ने नेहा सिंह राठौर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है. नेहा सिंह राठौर के खिलाफ बीएनएस की 11 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. उनके गानों में राजनीतिक कटाक्ष, सामाजिक मुद्दे और जन जागरूकता से संबंधित कंटेंट रहता है. जिसके चलते अक्सर सुर्खियों में रहती है.

राठौर ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और बीजेपी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट किया था. राठौर ने मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने और निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था.

लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राठौर की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.

ये भी पढ़ें: ‘एकतरफा फैसला कैसे ले सकते हैं स्पीकर?’; कैश कांड में फंसी जांच समिति की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में बहस

-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

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