दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के चुनाव कराने के लिए निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की मांग वाली याचिका पर भारतीय मुक्कबाजी महासंघ और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट अगस्त में इस मामले में अगली सुनवाई करेगा. यह याचिका दिल्ली एमेच्योर मुक्केबाजी महासंघ की उस याचिका का हिस्सा है, जिसमें महासंघ के उस निर्णय को चुनौती दिया गया है, जिसके तहत केवल उसकी संबद्ध राज्य इकाइयों के निर्वाचित सदस्यों को ही चुनाव में अपने-अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होगा.
याचिका में यह भी कहा गया है कि पूर्व निर्वाचन अधिकारी सेवानिवृत्त न्यायाधीश आरके गाबा ने 14 अप्रैल को पद से इस्तीफा दे दिया है. उसमें आरोप लगाया गया है कि खुद चुनाव लड़ रहे भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के पूर्व अध्यक्ष चुनाव में देरी का प्रयास कर रहे हैं. साथ ही अपनी जी हजूरी करने वाले निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की कोशिश में है.
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याचिका में कहा गया है कि खेल कोड़ के तहत निर्वाचन अधिकारी का स्वतंत्र होना आवश्यक है. हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश एवं मुक्केबाजी महासंघ तथा केंद्र सरकार की ओर से पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के बावजूद बीएफआई निष्पक्ष और समय पर चुनाव कराने में विफल रहा है. कोर्ट 19 मार्च को महासंघ के 7 मार्च के फैसले पर रोक लगा दी थी, जिसमें उसके आगामी चुनावों में केवल उसके संबद्ध राज्य इकाइयों के निर्वार्चित सदस्यों को ही अपने-अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी गई थी.
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