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Himachal Pradesh High Court

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियां रद्द करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और पूर्व सीपीएस से जवाब मांगा. फिलहाल हटाए गए विधायकों को अयोग्यता का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उनकी पद पर बहाली भी नहीं होगी.