केरल के पलकड़ से विधायक और निष्कासित कांग्रेस नेता राहुल ममकुटथिल को रेप और जबरन गर्भपात कराने के मामले में मिली अग्रिम जमानत का मामला देश के सबसे बड़ी अदालत पहुच चुका है. सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में पीड़िता ने अग्रिम जमानत को रद्द करने की मांग की है.
पीड़िता का आरोप है कि आरोपी विधायक ने उसकी सहमति के बिना उनके निजी और अंतरंग वीडियो रिकॉर्ड किए और अपनी मांगे न मानने पर उन्हें सार्वजनिक करने की धमकी दी. केरल हाई कोर्ट ने राहुल ममकुटथिल को अग्रिम जमानत देते हुए जांच में सहयोग करने और बिना अनुमति के केरल से बाहर जाने पर रोक लगा दिया है.
साथ ही कोर्ट ने पासपोर्ट सरेंडर करने और जांच अधिकारी के सामने 16 फरवरी को सुबह 10 बजे पेश होने का आदेश दिया है. कोर्ट ने मोबाइल फोन फॉरेंसिक जांच के लिए सौपनें का भी आदेश दिया है. पुलिस लगातार तीन दिन तक पूछताछ करेगी.
हाई कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि राहुल ममकुटथिल को पूछताछ के लिए पेश होने पर हिरासत माना जाएगा, ताकि मेडिकल जांच या पौरुष परीक्षण सहित जांच की सभी आवश्यकताए पूरी की जा सकें. इसके खिलाफ यौन उत्पीड़न के तीन मामले दर्ज है.
दो मामलों में उन्हें अग्रिम जमानत मिल चुकी है, जबकि तीसरे मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था. राहुल ममकुटथिल शुरू से ही कांग्रेस से जुड़ा हुआ था और वह केरल युवा कांग्रेस का अध्यक्ष रह चुका है. राहुल ममकुटथिल ने नवंबर 2024 में पलक्कड़ विधानसभा उपचुनाव 18840 वोटों के बड़े अंतर से जीता था.
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-भारत एक्सप्रेस
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