आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका पर राऊज एवेन्यु कोर्ट ने भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट 15 अप्रैल को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा. सत्येंद्र जैन ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के खिलाफ सेंशन कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है. पिछली सुनवाई में स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने निचली अदालत के रिकॉर्ड को तलब किया था. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने कहा था बांसुरी स्वराज के खिलाफ मुकदमा चलाने के आदेश देने से इनकार कर दिया था.
मामले की सुनवाई के दौरान स्वराज की ओर से पेश वकील ने सत्येंद्र जैन की ओर से की गई मानहानि शिकायत का विरोध किया था. उन्होंने कहा था कि यह शिकायत राजनीति से प्रेरित है. सत्येंद्र जैन ने याचिका दायर कर कहा है कि बांसुरी स्वराज के बयान ने उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की है. सत्येंद्र जैन ने कहा है कि बांसुरी स्वराज ने एक टीवी चैनल पर दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि उनके घर से तीन करोड़ रुपये बरामद किए गए थे. याचिका में कहा गया है कि बांसुरी स्वराज ने अपने बयान में कहा कि उनके घर से 1.8 किलोग्राम सोना और 133 सोने के सिक्के मिले थे.
दायर याचिका में कहा गया है कि बांसुरी स्वराज ने 5 अक्टूबर 2023 को टीवी चैनल पर प्रसारित एक इंटरव्यू में उनकी छवि खराब करने वाले बयान दिए थे. इस बयान में बांसुरी स्वराज ने सत्येंद्र जैन को फर्जी करार दिया था. बता दें कि सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लंबे वक्त तक जेल में रहने के बाद जमानत पर है. जैन को 30 मई 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. साल 2017 में सीबीआई ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी.
-भारत एक्सप्रेस
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