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Satyendra Jain

दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की पुनर्विचार याचिका पर राऊज एवेन्यु कोर्ट ने भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जैन ने स्वराज के टीवी इंटरव्यू में दिए गए कथित मानहानिकारक बयान को चुनौती दी है.

आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन ने भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ मानहानि याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने स्वराज के एक टीवी इंटरव्यू में दिए गए बयान को अपनी छवि धूमिल करने वाला बताया है.

दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई द्वारा दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर राऊज एवेन्यू कोर्ट 6 मार्च को सुनवाई करेगा. जैन पर शैल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, जिसके आधार पर ईडी ने 2022 में उन्हें गिरफ्तार किया था.

पिछली सुनवाई में CBI की ओर से पेश अधिकारी ने कोर्ट को बताया था कि दिल्ली के मुख्य सचिव को मुकदमा चलाने की अनुमति से संबंधित फाइल भेज दी गई थी. इसके बाद उपराज्यपाल को जरूरी अनुमति के लिए फाइल भेजी गई थी.

16 दिसंबर को कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की ओर से दायर आपराधिक मानहानि याचिका पर संज्ञान लेते हुए बांसुरी स्वराज को नोटिस जारी किया था. सत्येंद्र जैन ने याचिका दायर कर कहा है कि बांसुरी स्वराज के बयान ने उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की है.

राऊज एवेन्यु कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की ओर से दायर आपराधिक मानहानि मामले में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज को कुछ दस्तावेज पेश करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया.

पूर्व स्वास्थ मंत्री और AAP नेता सत्येंद्र जैन ने सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ यह मानहानि का मामला दर्ज कराया है. जैन ने आरोप लगाया है कि स्वराज के एक टीवी इंटरव्यू में दिए गए बयानों से उनकी छवि खराब हुई है.

ईडी ने सत्येंद्र जैन को मई 2022 में गिरफ्तार किया था. सत्येंद्र जैन को पिछले साल मई में स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत दी गई थी. वह 10 महीने तक जमानत पर रहे थे.

दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी.

हाई कोर्ट ने 28 मई को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई 9 जुलाई के लिए टाल दी थी. सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मई 2022 में ईडी ने गिरफ्तार किया था.