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पूर्व सांसद संदीप दीक्षित की मानहानि शिकायत पर राऊज एवेन्यु कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, 3 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

पूर्व कांग्रेस सांसद संदीप दीक्षित द्वारा मुख्यमंत्री आतिशी और सांसद संजय सिंह के खिलाफ दायर मानहानि शिकायत पर राऊज एवेन्यु कोर्ट ने समन जारी करने को लेकर फैसला सुरक्षित रखा है.

Congress Leader Sandeep Dixit

संदीप दीक्षित. (फाइल फोटो)

कांग्रेस के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित द्वारा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और राज्य सभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ दायर मानहानि शिकायत पर राऊज एवेन्यु कोर्ट समन जारी करने को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट 3 अप्रैल को तय करेगा कि संजय सिंह और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को समन जारी किया जाए या नही. संदीप दीक्षित ने अपनी शिकायत में कहा है कि 26 दिसंबर को नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके और कांग्रेस पर मानहानि करने वाले आरोप लगाए थे.

सीएम आतिशी और संजय सिंह ने कहा था कि संदीप दीक्षित ने केजरीवाल को हराने के लिए भाजपा से करोड़ो रुपए लिए है और वे बीजेपी के साथ मिलकर आप को हराने की साजिश रचने में शामिल है. संदीप दीक्षित की माने तो सीएम आतिशी और संजय सिंह ने दीक्षित और फरहाद सूरी पर भाजपा से चुनाव लड़ने के लिए करोड़ो रुपया कैश में लेने का आरोप लगाया था. जिसके बाद संदीप दीक्षित ने कहा था कि अगर मैंने भाजपा से करोड़ो रूपये कैश में लिए तो मैं अपराधी हूं.

भाजपा से पैसे लेने का आरोप

उन्होंने कहा कि सीएम और संजय सिंह द्वारा लगाए गए आरोप झूठा और निराधार है. संदीप दीक्षित ने यह भी कहा था कि उनके ऊपर केस दर्ज होना चाहिए, सीबीआई और ईडी की रेड पड़नी चाहिए. दीक्षित ने कहा था कि यदि उन्हें यह राशि प्राप्त होती है, तो वह इसे यमुना की सफाई और दिल्ली प्रदूषण मुक्त बनाने के प्रयासों में लगाएंगे.

संदीप दीक्षित ने कहा था कि 10 से 12 साल पहले अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, लेकिन सरकार में आने के बाद एक भी सबूत नही दिया. इससे पहले संदीप दीक्षित की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और राज्य सभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ दायर सिविल मानहानि से संबंधित याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था. संदीप दीक्षित ने 10 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग करते हुए सिविल मानहानि का मामला दायर किया था.

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-भारत एक्सप्रेस 



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