Book Controversy: संत रामपाल को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने रामपाल की ओर से दायर उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें रामपाल की पुस्तकों के वितरण को लेकर दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी. हालांकि अदालत ने यह कहते हुए सोलन की कार्यवाही को रद्द कर दिया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 295 A के तहत मुकदमा चलाने के लिए सक्षम प्रधिकारी से आवश्यक अभियोजन स्वीकृति नहीं ली गई थी.
जस्टिस राकेश कैंथला की एकल पीठ ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि बिना वैध स्वीकृति के ट्रायल कोर्ट द्वारा मामले का संज्ञान लेना कानूनन सही नहीं था.अदालत ने राज्य सरकार को उचित अनुमति प्राप्त करने के बाद दोबारा कार्यवाही शुरू करने की स्वतंत्रता भी प्रदान की है. दरअसल जून 2023 में दर्ज हुआ था. आरोप है कि 13 लोग संत रामपाल द्वारा लिखी गई ऐसी पुस्तकें बांट रहे थे, जिनमें हिंदू देवी देवताओं और संतों के खिलाफ आपत्तिजनक व मानहानिकारक टिप्पणियां थी, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई. मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने दलील देते हुए कहा कि शिकायतकर्ता ने पुस्तकों के अंश संदर्भ से हटाकर पेश किए हैं और अभियोजन की वैधानिक स्वीकृति भी नहीं ली गई.
अभियोजन स्वीकृति के लिए जिला मजिस्ट्रेट को पत्र भेजा गया था तथा पुस्तकों का वितरण हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया था. हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि प्रथम दृष्टया एफआईआर से संज्ञेय अपराध का मामला बनाता है. पुस्तकों की सामग्री उचित है या नहीं, इसका फैसला ट्रायल के दौरान साक्ष्यों के आधार पर किया जाएगा. अदालत ने यह भी कहा कि हिंदू देवी देवताओं और संतों के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणियां धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से संकेत दे सकती है. इसलिए इस स्तर पर एफआईआर रद्द नहीं किया जा सकता है.
कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार पूर्ण नहीं है और यह सार्वजनिक व्यवस्था जैसी संवैधानिक सीमाओं के अधीन है. पुस्तकों के पहले से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होने और व्यापक रूप से प्रसारित होने की दलील भी ट्रायल के दौरान साक्ष्यों के आधार पर ही परखी जाएगी.
यह भी पढ़ें: ‘मेरी सहमति के बिना कोई दवा न दी जाए’, सोनम वांगचुक की पत्नी ने अस्पताल को दी स्पष्ट चेतावनी
-भारत एक्सप्रेस
JUSTICE B.R. GAVAI ADDRESS: 9वें एन.सी. चागला मेमोरियल लेक्चर को संबोधित करते हुए सुप्रीम कोर्ट…
PMLA BAIL REJECTED BY HC: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्नति फॉर्च्यून होल्डिंग्स लिमिटेड के मुख्य प्रमोटर…
निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोली की हरिद्वार में संदिग्ध हालत में मौत. 2014 में…
मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में भारत में जन्मी मादा चीता KGP12 ने चार…
मुरादाबाद में होमगार्ड भर्ती की 4800 मीटर दौड़ के दौरान BTech पास अभ्यर्थी की मौत.…
Radha Ashtami 2026: राधा अष्टमी 2026 में 19 सितंबर, शनिवार को मनाई जाएगी. मध्याह्न पूजा…