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शीना बोरा हत्याकांड मामले में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका!

सुप्रीम कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी की विदेश यात्रा की मांग ठुकरा दी और उन्हें ट्रायल कोर्ट जाने का निर्देश दिया. कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से चार हफ्ते में फैसला करने को कहा है. यह मामला शीना बोरा हत्या केस से जुड़ा है, जिसमें ट्रायल अभी जारी है.

सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा

शीना बोरा हत्याकांड मामले में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. इंद्राणी मुखर्जी की ओर से दायर उस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है, जिसमें विदेश जाने की अनुमति मांगी थी. कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी को ट्रायल कोर्ट जाने का निर्देश दिया है. साथ ही कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है कि मुखर्जी की ओर से दायर याचिका पर चार हफ्ते में फैसला करें.

विदेश जाने से किया इनकार

जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने यह फैसला दिया है. इससे पहले भी कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी को विदेश जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा था कि अगर इंद्राणी मुखर्जी को जमानत मिल गई तो उसे विदेश से वापस आने की संभावना नहीं दिख रही है.

कुल 96 गवाहों से पूछताछ

सीबीआई ने मुखर्जी की ओर से दायर याचिका का विरोध करते हुए कहा था यह काफी गंभीर मामला है, इसमें आधा ट्रायल खत्म हो गया है. साथ ही 96 गवाहों से पूछताछ हो चुकी है. वही इंद्राणी मुखर्जी की ओर से पेश वकील ने कहा था कि इस मामले में ट्रायल खत्म होने में लंबा समय लगेगा. अभी 92 गवाहों से पूछताछ करना बाकी है, लिहाजा विदेश जाने की अनुमति दी जाए.

सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

मुखर्जी पर अपनी ही बेटी शीना बोरा की हत्या का आरोप है. सुप्रीम कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी को 2022 में जमानत देते हुए कहा था कि वह साढ़े 6 साल से जेल में बंद है, मुकदमा जल्द खत्म होने की संभावना नहीं है. इंद्राणी मुखर्जी ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें हाई कोर्ट ने उनकी विदेश जाने की याचिका खारिज कर दी थी.

निचली अदालत को रद्द कर दिया था

निचली अदालत ने इंद्राणी मुखर्जी को 19 जुलाई को स्पेन और यूनाइटेड किंगडम की यात्रा जाने की अनुमति दे दिया था. जिसके खिलाफ सीबीआई ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हाई कोर्ट ने सीबीआई की अपील को स्वीकार करते हुए निचली अदालत द्वारा दिए गए आदेश को रद्द कर दिया था.

जिसके बाद इंद्राणी मुखर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. मुंबई में साल 2012 में इंद्राणी मुखर्जी ने ड्राइवर श्यामवर राय और अपने पूर्व पति संजीव खन्ना के साथ मिलकर कथित तौर पर शीना बोरा की कार में गला घोंटकर हत्या कर दी थी. हत्या के बाद उसके शव को पड़ोसी जिले रायगढ़ के एक जंगल में जला दिया गया था.

यह भी पढ़ें: दिल्ली के विकास मार्ग पर तेज रफ्तार कार ने ली जान, परिवार पर टूटा दुख का पहाड़

-भारत एक्सप्रेस 

गोपाल कृष्ण

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