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ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर 24 फरवरी तक रोक

ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान की ओर से राऊज एवेन्यु कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर 24 फरवरी तक के लिए रोक लगा दिया है. कोर्ट ने अमानतुल्लाह को पुलिस जांच में शामिल होने को कहा, जिसपर सरकारी वकील ने कहा कि अमानतुल्लाह को इलाके से तड़ीपार किया जाए क्योंकि अमानतुल्लाह को इलाके में रहने से वहां का लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति पैदा होगी. जिसका विरोध करते हुए अमानत के वकील ने कहा कि अमानतुल्लाह खान ओखला से विधायक है, मैं वहां से कैसे दूर रहूं. आज शाम पांच बजे सीसीटीवी की निगरानी में अमानतुल्लाह से पूछताछ होगी.

क्या है मामला?

जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमले का कथित आरोपी अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है. मामले की सुनवाई के दौरान अमानतुल्लाह खान के वकील ने कहा कि वो जांच में शामिल होने के लिए तैयार है. उन्होंने दावा किया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं. अमानतुल्लाह खान व उनके समर्थकों के खिलाफ पुलिस टीम पर हमला करने, दंगा भड़काने और सरकारी काम में बाधा डालने सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था.

अमानतुल्लाह का पक्ष

अमानतुल्लाह खान का कहना है कि वे कहीं नहीं गए हैं और अपने विधानसभा में ही मौजूद हैं. उनका कहना है कि उन्हें झूठे केस में फंसाया जा रहा है. इस बाबत उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा को एक ईमेल भेजा है. इसमें दावा किया गया है कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्रों में हैं. वहां से कहीं फरार नहीं हुए हैं. पुलिस का कहना है कि क्राइम ब्रांच की टीम एक अपराधी को पकड़ने गई थी. उसी दौरान अमानतुल्लाह खान ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर अपराधी को वहां से भगा दिया. इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है.

पुलिस का पक्ष

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अमानतुल्लाह खान पर दर्ज की गई एफआईआर में धारा 221, 132 और 121 (1) सहित संबंधित बीएनएस धाराओं का हवाला दिया गया है. पुलिस का कहना है कि क्राइम ब्रांच की टीम शाहबाज खान को गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन चला रही थी, जिसपर हत्या के प्रयास का आरोप था और वह घोषित अपराधी भी था. जब अमानतुल्लाह खान ने मामले में हस्तक्षेप किया, तो पुलिस अधिकारियों ने उसे हिरासत में लिया, लेकिन उसके बाद अमानतुल्लाह और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई इसी बीच मौका पाकर भागने में सफल रहा. क्राइम ब्रांच की टीम को सूचना मिली थी कि जामिया नगर में 2018 में हत्या के प्रयास के मामले में भगोड़ा घोषित अपराधी शाहबाज जामिया नगर में मौजूद है. जिसे पकड़ने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम गई थी.


ये भी पढ़ें- सत्येंद्र जैन द्वारा बांसुरी स्वराज के खिलाफ दायर मानहानि मामले में 20 फरवरी को होगा फैसला


-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

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