
दिल्ली सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की ओर से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ दायर मानहानि मामले में राऊज एवेन्यु कोर्ट 20 फरवरी को यह तय करेगा कि मानहानि की शिकायत पर संज्ञान लिया जाए या नही. पिछली सुनवाई के दौरान स्वराज की ओर से पेश वकील ने सत्येंद्र जैन की ओर से की गई मानहानि शिकायत का विरोध किया था. उन्होंने कहा था कि यह शिकायत राजनीति से प्रेरित है. सत्येंद्र जैन इसका इस्तेमाल चुनावी उद्देश्यों के लिए कर रहे हैं.
उन्होंने कहा था कि सत्येंद्र जैन इसी मामले में जेल में थे. 16 दिसंबर को कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की ओर से दायर आपराधिक मानहानि याचिका पर संज्ञान लेते हुए बांसुरी स्वराज को नोटिस जारी किया था. सत्येंद्र जैन ने याचिका दायर कर कहा है कि बांसुरी स्वराज के बयान ने उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की है. सत्येंद्र जैन ने कहा है कि बांसुरी स्वराज ने एक टीवी चैनल पर दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि उनके घर से तीन करोड़ रुपये बरामद किए गए थे.
मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन की खराब हुई छवि
याचिका में कहा गया है कि बांसुरी स्वराज ने अपने बयान में कहा कि उनके घर से 1.8 किलोग्राम सोना और 133 सोने के सिक्के मिले थे. दायर याचिका में कहा गया है कि बांसुरी स्वराज ने 5 अक्टूबर 2023 को टीवी चैनल पर प्रसारित एक इंटरव्यू में उनकी छवि खराब करने वाले बयान दिए थे. इस बयान में बांसुरी स्वराज ने सत्येंद्र जैन को फर्जी करार दिया था. बता दें कि सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लंबे वक्त तक जेल में रहने के बाद जमानत पर है. जैन को 30 मई 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. साल 2017 में सीबीआई ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी.
-भारत एक्सप्रेस
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