जम्मू में स्थित RBI की क्षेत्रीय शाखा की CBI जांच की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने खारिज कर दिया है. यह याचिका पंजाब के अमृतसर के रहने वाले सतीश भारद्वाज की ओर से दायर की गई थी. याचिका में कहा गया था कि आरबीआई ने अगस्त 2013 में जम्मू-कश्मीर में 30 करोड़ रुपये के डिफेक्टेड नोटों की अदला बदली की थी.
याचिकाकर्ता के मुताबिक उन नोटों पर अलगाववादी नारे लिखें हुए थे. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता बैंक का बर्खास्त कर्मचारी है, साथ ही उक्त तथ्य को याचिका में छिपाया गया था. इससे पहले पिछली सुनवाई में अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया था.
कोर्ट ने यह साफ कर दिया था कि इसके अलावे और कोई अवसर नही दिया जाएगा. याचिका में कहा गया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अपग्रेड की गई पॉलिसी 2009 के अनुसार कटे फटे या ऐसे नोटों की अदला बदली नही की जाएगी, जिनपर कुछ लिखा हुआ है. इसके बावजूद आरबीआई ने अपने पॉलिसी के खिलाफ जाकर ऐसे नोट बदले.
याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया था कि इस मामले को वह 2013 में सीबीआई के पास गए थे. वहां उनका बयान दर्ज कर मामले की प्राथमिक जांच के लिए उसे कश्मीर के एसएसपी क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया था. बता दें कि आरबीआई ने उनके आरटीआई प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया और सीबीआई ने उनके प्रतिनिधित्व पर कार्रवाई करने में विफल रही, इसलिए याचिकाकर्ता ने नोटों को बदलने की अनुमति देने के लिए आरबीआई के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
-भारत एक्सप्रेस
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