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Satish Bhardwaj

कोर्ट ने यह साफ कर दिया था कि इसके अलावे और कोई अवसर नही दिया जाएगा. याचिका में कहा गया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अपग्रेड की गई पॉलिसी 2009 के अनुसार कटे फटे या ऐसे नोटों की अदला बदली नही की जाएगी, जिनपर कुछ लिखा हुआ है.