NEET UG 2024 प्रवेश प्रक्रिया की तारीख बढ़ाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जब देश डॉक्टरों की भारी कमी से जूझ रहा है, ऐसे में कीमती मेडिकल सीटे बर्बाद नहीं होनी चाहिए.
जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के वी विश्नाथन की बेंच यह टिप्पणी करते हुए अपने फैसले में कहा कि हम अंतिम अवसर के रूप में अवधि बढ़ाने के इच्छुक है, और यही कहते हुए कोर्ट ने काउंसलिंग की अवधि को 30 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है. कोर्ट ने प्राधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे रिक्त सीटों को भरने के लिए नए सिरे से काउंसलिंग आयोजित करें.
बता दें कि पांच दौर की काउंसलिंग के बाद भी सीटे खाली रह गई है. याचिका में खाली सीटों को भरने के लिए काउंसलिंग का एक विशेष दौर आयोजित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी. साथ ही कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि किसी भी कॉलेज को सीधे छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति नहीं है. प्रवेश केवल राज्य प्रवेश अधिकारियों के माध्यम से ही आयोजित किया जाना चाहिए.
इस विशेष काउंसलिंग से उन प्रवेशो में बाधा नहीं आनी चाहिए जिन्हें पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है. ये काउंसलिंग केवल वेटिंग लिस्ट वाले छात्रों के लिए है. मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की ओर से 15 प्रतिशत सीटों के लिए नीट काउंसलिंग की जाती है. नीट ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए सामान्य वर्ग के 50 प्रतिशत से ज्यादा परसेंटाइल लाने वाले छात्र काउंसलिंग प्रक्रिया का हिस्सा बने थे.
-भारत एक्सप्रेस
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