Adani Krishnapatnam Port: सुप्रीम कोर्ट ने अडानी कृष्णपट्टनम पोर्ट लिमिटेड की ओर से दायर याचिका पर संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. अडानी कृष्णपट्टनम पोर्ट लिमिटेड ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा फरवरी 2025 में दिए गए आदेश के खिलाफ अपील दायर की है. जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस चंदुलकर की पीठ ने प्रतिवादियों को सुने बिना एनजीटी के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.
एनजीटी ने फरवरी 2025 में कंपनी पर पर्यावरण को नुकसान पहुचाने के लिए जुर्माना लगाने का निर्देश दिया था. ट्रिब्यूनल ने यह निर्देश आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया था कि वह कोयले की धूल से होने वाले प्रदूषण और नियमों का पालन न करने के चलते अडानी कृष्णपट्टनम पोर्ट लिमिटेड पर पर्यावरणीय मुआवजा लगाए.
बता दें कि आंध्र प्रदेश के रहने वाले एक व्यक्ति बोनिगी रंगैया ने इसको लेकर शिकायत की थी. शिकायत में कहा गया था कि कृष्णपट्टनम बंदरगाह से उड़ने वाली कोयले की बारीक धूल आसपास के गांवों में फैल रही है, जिससे हवा की गुणवत्ता, पेड़-पौधे और लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है. यह मामला आंध्र प्रदेश के कृष्णपट्टनम बंदरगाह में कोयले की ढुलाई से होने वाले प्रदूषण से जुड़ा है. शिकायत में यह भी कहा गया था कि बंदरगाह ने ग्रीन बेल्ट नही बनाया है और न ही आधुनिक मशीनों से माल उठाने की व्यवस्था की है.
उन्होंने यह भी कहा था कि निजी भूजल के इस्तेमाल भी पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करके किया किया. लेकिन शिकायतकर्ता ने बाद में अपनी शिकायत को वापस ले लिया था. क्योंकि कंपनी ने सुधार को लेकर कुछ सुधरात्मक कदम उठाए थे. उसके बावजूद एनजीटी ने अपने आदेश में कहा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जिला कलेक्टर की संयुक्त समिति द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट से पुष्टि हुई थी कि कृष्णपट्टनम बंदरगाह ने कुछ प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लागू नहीं किया.
-भारत एक्सप्रेस
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