लीगल

मंदिर के पुजारियों के वेतन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, याचिका सुनने से किया इनकार; जानें पूरा मामला

सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर में पुजारियों के वेतन से संबंधित दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. जिसके बाद याचिकाकर्ता ने दायर जनहित याचिका को वापस ले लिया है. कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 32 के तहत इस याचिका पर सुनवाई नही की जा सकती है.

यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से दायर की गई थी दायर याचिका को राज्य की ओर से नियंत्रित मंदिरों में पुजारियों, सेवादारों और स्टाफ के वेतन व अन्य सुविधाओं की.समीक्षा के लिए न्यायिक आयोग का गठन या विशेषज्ञ समिति गठित करने की मांग की गई थी.

न्यूनतम वेतन और गरिमापूर्ण जीवन की मांग पर जोर

जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि इस याचिका पर अनुच्छेद 32 के तहत सुनवाई नही की जा सकती और जो लोग इससे प्रभावित हैं, वे संबंधित अदालत का रुख कर सकते है. कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जो लोग पीड़ित हैं, वे अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे. मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने 2006 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने कहा था कि वक्फ की तरह ही पुजारियों और सेवादारों के लिए भी न्यूनतम सम्मानपूर्वक वेतन सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि वे गरिमापूर्ण जीवन जी सकें. उन्होंने इसको लेकर मद्रास हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का भी जिक्र किया.

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से किया इनकार

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने  याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए अश्विनी कुमार उपाध्याय को इसे वापस लेने की अनुमति दे दी और कानून के तहत उपलब्ध अन्य उपाय अपनाने की छूट भी प्रदान की. याचिकाकर्ता के अनुसार जब सरकार किसी मंदिर का प्रशासनिक और आर्थिक नियंत्रण अपने हाथों में लेती है, तो वहां काम करने वालों के साथ एक नियोक्ता कर्मचारी का संबंध बनता है.

इसके बावजूद पुजारियों को जीवन स्तर के अनुकूल सम्मानजनक वेतन न देना उनके आजीविका के मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21) का सीधा उल्लंघन है.

दायर याचिका में यह भी मांग की गई थी कि पुजारियों और मंदिर के कर्मचारियों को वेतन संहिता 2019 की धारा 2 (k) के तहत कर्मचारी माना जाए. अगर ऐसा होता है तो उन्हें नियुन्तम वेतन, सामाजिक सुरक्षा और अन्य सरकारी लाभ मिल सकता है.

यह भी पढ़ें: पीएम मोदी के साथ ‘मॉर्फ्ड’ फोटो, घर में नोट गिनने की मशीन… ठगी के आरोपी मोहम्मद कासिफ को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

-भारत एक्सप्रेस 

गोपाल कृष्ण

Recent Posts

‘AI ले सकता है 100 करोड़ जान…’ बिल गेट्स की चेतावनी से दहली दुनिया; क्या है एक मात्र उपाय?

Bill Gates On AI Risks: माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स ने एक हालिया साक्षात्कार में…

13 minutes ago

CBSE Class 9: तीन भाषा नीति और गायब किताबें! जानिए कैसे सुलग रहा है 9वीं के छात्रों का भविष्य

Three Language Policy: सीबीएसई की तीन-भाषा नीति में बदलाव और नौवीं कक्षा की एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों…

29 minutes ago

Pitra Paksha 2026: 26 या 27 सितंबर? ज्योतिषाचार्य ने दूर किया श्राद्ध की पहली तारीख का बड़ा कंफ्यूजन

Pitra Paksha 2026: पितृ पक्ष 2026 की शुरुआत 26 सितंबर को पूर्णिमा श्राद्ध से होगी,…

54 minutes ago

उत्तर से दक्षिण तक अलर्ट: 23 राज्यों में भारी बारिश और आंधी, आपके राज्य में 24 घंटे कितने खतरनाक?

Cyclone Arnab Weather Update: बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन और चक्रवात 'अर्नब' के…

1 hour ago

सिल्वर से शनिवार की शुरुआत, पुरुष मैराथन में 44 साल बाद मिला मेडल; देखें Asian Games 2026 की टैली

Asian Games 2026: भारत के स्टार डिस्टेंस रनर सावन बरवाल ने एशियन गेम्स 2026 में…

2 hours ago