लीगल

सुप्रीम कोर्ट ने लाइव स्ट्रीमिंग और उसके वीडियो प्रसारण किए जाने पर लगाई अंतरिम रोक

सुप्रीम कोर्ट ने लाइव स्ट्रीमिंग और उसके वीडियो प्रसारण को लेकर बड़ा आदेश दिया है. कोर्ट ने लाइव स्ट्रीमिंग और उसके वीडियो प्रसारण किए जाने पर अंतरिम रोक लगा दिया है. सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी. मोहना की बेंच ने यह आदेश दिया है.

वीडियो को फैलाने पर रोक

कोर्ट ने दायर याचिका पर केंद्र सरकार और देश के सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. दायर याचिका में सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कोर्ट की कार्यवाही के वीडियो को बिना इजाजत निकालने, फैलाने और उनसे पैसे कमाने पर रोक लगाने की मांग की गई है.

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के चुनिंदा हिस्सों को दिखाकर न्यायपालिका की छवि खराब करने पर नाराजगी जताई है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस आदेश का समाचार पत्रों की रिपोर्टिंग पर कोई असर नहीं होगा.

सोशल मीडिया पर मजाक बन गया

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर उन्हें लाइव स्ट्रीमिंग से कोई समस्या नहीं दिख रही है. हालांकि विकास सिंह ने जस्टिस केवी विश्वनाथन की अदालत की कार्यवाही के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने का जिक्र करते हुए कहा कि यह मजाक बन गया है. उनका इशारा उन वीडियो क्लिप की ओर था, जिन्हें सुनवाई के दौरान कही गई किसी खास बात या टिप्पणी को आधार बनाकर सोशल मीडिया पर तेजी से फैलाया जाता है.

इसपर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि अब इससे हर किसी को चींजे पढ़ने और देखने के लिए मजबूर होना पड़ेगा. कई बार किसी जज की टिप्पणी या सुनवाई के दौरान हुई बातचीत के छोटे से हिस्से को अलग करके प्रसारित किया जाता है. जिससे पूरी कार्यवाही का संदर्भ सामने नहीं आ पाता. अदालत ने इस प्रवृत्ति पर चिंता जताई है.

पदक देने की व्यवस्था पर विचार

मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा कि डिजिटल दुनिया मे आंकड़ों और सामग्री के नियमन को एक बड़ी चुनौती बताया. उन्होंने अदालत की कार्यवाही तक पहुंच को लेकर भी एक नियंत्रित व्यवस्था की जरूरत की बात कही. उनके सुझाव का संकेत यह था कि कार्यवाही की पूरी जानकारी या प्रसारण हर किसी के लिए खुले तौर पर उपलब्ध कराने के बजाए, जरूरत के आधार पर पदक देने की व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है.

उन्होंने यह भी कहा कि कोर्ट चौबीसों घंटे चलने वाला मनोरंजन चैनल नही बनाया जा सकता. कोर्ट कई बार वकीलों की दलीलें सुनने के दौरान मौखिक टिप्पणी कर देते है और उसी हिस्से को काट कर.उसे.सर्कुलेट कर दिया जाता है. जिससे न्यायपालिका की छवि खराब होती है.

ये भी पढ़ें: NEET पेपर लीक: डॉ. मनोज शिरूरे की जमानत खारिज, CBI बोली- ‘यह देश के खिलाफ अपराध’

-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

Recent Posts

क्या कंगना रनौत ने PM Modi के लिए रखा करवा चौथ का व्रत? जानें वायरल क्लिप का सच

सोशल मीडिया पर बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत का एक क्लिप तेजी से…

36 minutes ago

टेरर फंडिंग मामले में खुर्रम परवेज को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की NIA की याचिका

कथित टेरर फंडिंग मामले में कश्मीरी एक्टिविस्ट खुर्रम परवेज को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत…

1 hour ago

Reliance Jio का टेलीकॉम सेक्टर में दबदबा: एयरटेल से 10 गुना ज्यादा रेगुलर मोबाइल यूजर्स जोड़े, एक्टिव सब्सक्राइबर्स भी बढ़े

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, सितंबर 2026 में रिलायंस जियो…

1 hour ago

भोपाल से दिल्ली ट्रांसफर होगा ट्विशा शर्मा सुसाइड केस? सीबीआई ने सौंपी रिपोर्ट

पूर्व मॉडल ट्विशा शर्मा आत्महत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट एक सप्ताह बाद ट्रांसफर याचिका पर…

2 hours ago

न्यायपालिका की छवि और सोशल मीडिया वायरल वीडियो! सुप्रीम कोर्ट ने लाइव स्ट्रीमिंग की नीति पर दिए बड़े संकेत

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग और वीडियो…

2 hours ago

पत्रकारिता से राजनीति और कारोबार तक, आर.के. सिन्हा का सफर थमा; 75 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

बिहार के भोजपुर से निकलकर पत्रकारिता, कारोबार, समाजसेवा और राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने…

2 hours ago