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बंगाल वोटर लिस्ट विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा- ‘बाकी राज्यों में सब ठीक, बंगाल में ही क्यों होता है विवाद?’

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल एसआईआर को लेकर मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल को छोड़कर अन्य राज्यों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य अपेक्षाकृत सुचारू रूप से सम्पन्न हुआ है. सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि अन्य राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर शायद ही कोई कानूनी विवाद हुआ हो.

सीजेआई सूर्यकांत ने कहा पश्चिम बंगाल को छोड़कर जिन भी राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया लागू की गई, वहां सब कुछ सुचारू रूप से संपन्न हुआ. अन्य राज्यों में भी कुछ जटिलताएं हैं, हालांकि समान रूप से नहीं, लेकिन जटिलताएं जरूर है. लेकिन कुल मिलाकर अन्य राज्यों से शायद ही कोई मुकदमा दायर किया गया. सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों में हो रहे एसआईआर को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है. 1 अप्रैल को कोर्ट अगली सुनवाई करेगा.

पश्चिम बंगाल सरकार के वरिष्ठ वकील ने कोर्ट को दी जानकारी

मामले की सुनवाई के दौरान तार्किक विसंगतियों को लेकर भी सवाल उठाए गए है. पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने कोर्ट को बताया कि पहले दौर के मतदान के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 6 अप्रैल है. उसके बाद वोटर लिस्ट से हटाए गए लाखों लोगों के दावों पर अभी तक फैसला नही हुआ है. उन्होंने कोर्ट से अनुरोध करते हुए कहा कि मतदान की तारीख से कुछ पहले तक लिस्ट को सही करने का काम चलने दिया जाए. जिनके दावों का निपटारा नही हो सका हो, उन्हें भी मतदान करने दिया जाए क्योंकि वह ड्राफ्ट लिस्ट में थे.

टीएमसी ने CJI की टिप्पणी पर उठाया सवाल

सीजेआई की टिप्पणी पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि कही और इस तरह की तार्किक विसंगतियों की वोटर लिस्ट जारी नही हुई हैं न ही रात को तीन बजे मुख्य सचिव के तबादले को अधिसूचना जारी किया गया. वही पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश अन्य वरिष्ठ वकील मेनिका गुरुस्वामी ने कोर्ट से मतदाता सूचियों को फ्रीज करने का अनुरोध किया. इसपर सीजेआई ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर हम इस पर विचार करेंगे. फिलहाल स्थिति अनुकूल है.

वही चुनाव आयोग की ओर से पेश वकील ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जो व्यवहारिक दिक्कतें आ रही है, उसको लेकर सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट दे रहे है, कोर्ट से अनुरोध है कि उसे देखे. कोर्ट ने अगली सुनवाई के दौरान इस पर विचार करने को कहा है.

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-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

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