दिल्ली 2020 में हुए दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ऑफिसर अंकित शर्मा मौत मामले में दोषी करार दिए गए आम आदमी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन सहित अन्य की सजा पर 23 जुलाई को बहस होगी. 13 जुलाई को कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन सहित 5 लोगो को दोषी करार दिया था. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन, नाजिम, काशिम, अनस और जावेद को आईपीसी की धारा 302, 188,153 A, 147, 148, 149 और 365 के तहत दोषी करार दिया है. साथ ही कोर्ट ने आईपीसी की धारा 120B और 129 के तहत अपराधों से बरी कर दिया था.
वही कोर्ट ने मामले में शामिल 6 अन्य लोगों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया था. इस मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन सहित 11 आरोपियों के सजा पर बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. अंकित शर्मा की हत्या फरवरी 2020 में उस समय हुई थी, जब उत्तर-पूर्वी दिल्ली साम्प्रदायिक हिंसा की चपेट में था. अंकित शर्मा की हत्या के बाद उनके शव को एक नाले से बरामद किया गया था, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था. इस मामले में अंकित शर्मा के पिता की शिकायत पर दयालपुर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी.
मामले की जांच और अदालत में पेश किए गए दस्तवेज़ों के अनुसार, 25 फरवरी 2020 की शाम चांद बाग पुलिया के पास दंगाई भीड़ ने अंकित शर्मा को घेर लिया था. आरोप है कि भीड़ उन्हें जबरन खींचकर ले गई और उन पर बेरहमी से हमला किया गया. इस हत्या में उनके परिवार ने तत्कालीन आप पार्षद ताहिर हुसैन पर आरोप लगाया था. इसी वजह से ताहिर हुसैन को आप से निकाल दिया गया था और दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था. दिल्ली पुलिस ने दाखिल चार्जशीट में कई अहम खुलासे किए गए है. दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच द्वारा दाखिल चार्जशीट में ताहिर हुसैन सहित 11 लोगों को आरोपी बनाया गया है.
पुलिस ने इस मामले में सलमान को मुख्य आरोपी बनाया है. चार्जशीट के मुताबिक आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा हत्या के लिए साजिश रची गई थी. अंकित शर्मा के नेतृत्व में भीड़ ने खास तौर पर टारगेट किया. खजूरी खास इलाके में ताहिर हुसैन के घर के बाहर वारदात हुई. शर्मा की हत्या के बाद भीड़ ने एक नाले में लाश को फेंक दी. पुलिस का दावा था कि उनके पास इस बात के सबूत है कि कुछ लोग लाश नाले में फेंक रहे है.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि अंकित शर्मा की हत्या तेज धारदार वाले हथियार से की गई. ताहिर हुसैन पर दिल्ली दंगा की साजिश रचने का आरोप है. साल 2020 फरवरी में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में ये दंगे हुए थे, जिसमें 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे. ताहिर हुसैन पर दंगे भड़काने और उनकी फंडिंग सहित अन्य आरोप है.
ये भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट के वकील पंकज शर्मा पर जानलेवा हमला, पुलिस की ढिलाई पर कोर्ट सख्त
Also Follow Bharat Express on Youtube
-भारत एक्सप्रेस
Sikkim Landslide: सिक्किम के ग्यालशिंग जिले के रिम्बी गांव में लगातार हो रही भारी बारिश…
उत्तर प्रदेश के झांसी में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां…
Election Commission Controversy: द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि संधू…
Ram Mandir Chanda Chori: अनुकल्प मिश्रा पर 56 बार सह-अभियुक्तों की मदद करने, लवकुश मिश्रा…
UP FSDA Raids: फर्जी दवाई, फर्जी पनीर, फर्जी तेल के बाद अब यूपी में नकली…
14 साल की उम्र में रुख्माबाई ने उस शादी को मानने से इनकार कर दिया,…