PF
देश के करोड़ों नौकरीपेशा कर्मचारियों के लिए अपने भविष्य निधि (PF) का पैसा निकालना अब उतना आसान नहीं रह गया है, जितना पहले हुआ करता था. इन दिनों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में जमा अपने ही हक के पैसों को निकालने के लिए लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. चौंकाने वाले आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि ईपीएफओ के पास आने वाला हर 5वां पीएफ क्लेम (PF Claim) किसी न किसी तकनीकी या प्रशासनिक कमी के चलते रिजेक्ट किया जा रहा है.
जानकारों के मुताबिक, पीएफ क्लेम रिजेक्ट होने के पीछे सबसे बड़ी वजह ‘केवाईसी मिसमैच’ (KYC Mismatch) यानी दस्तावेजों की जानकारियों में अंतर होना है. अक्सर कर्मचारियों के ईपीएफओ रिकॉर्ड, पैन (PAN) कार्ड और बैंक खाते में दर्ज नाम, जन्मतिथि या माता-पिता के नाम की स्पेलिंग में अंतर होता है. इसके अलावा, बैंक अकाउंट का आईएफएससी (IFSC) कोड पुराना होना, बैंक पासबुक या चेक की धुंधली तस्वीर अपलोड करना और यूएएन (UAN) के साथ मोबाइल नंबर का लिंक न होना भी क्लेम रिजेक्शन की मुख्य वजहें बनकर सामने आ रही हैं.
EPFO ने अपने सिस्टम को डिजिटल और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए नियमों को कड़ा किया है. अगर आप भी अपने पीएफ खाते से एडवांस या पूरा पैसा निकालना चाहते हैं, तो ईपीएफओ पोर्टल पर जाकर अपनी प्रोफाइल और बैंक विवरण को दोबारा जांच लें. यदि कोई विसंगति है, तो क्लेम करने से पहले उसे ऑनलाइन या अपने नियोक्ता (Employer) के जरिए तुरंत ठीक करा लें, ताकि आपका क्लेम पहली बार में ही पास हो सके.
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