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बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद वालों की चांदी! अब 8 शहरों में मिलेगा 50% HRA का फायदा, बढ़ेगी आपकी इन-हैंड सैलरी

Income Tax Rules 2026: नए वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल 2026 की शुरुआत नौकरीपेशा लोगों के लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं रही. अगर आप बेंगलुरु, पुणे या हैदराबाद जैसे शहरों की भागदौड़ वाली जिंदगी जी रहे हैं और हर महीने अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा मकान मालिक के हाथ में थमाते वक्त दिल मसोस कर रह जाते थे, तो अब आपके चेहरे पर मुस्कान आने वाली है. सरकार ने इनकम टैक्स के नियमों में एक ऐसा बदलाव किया है, जिससे आपकी ‘टेक-होम सैलरी’ यानी हाथ में आने वाला पैसा बढ़ जाएगा.

अब 4 नहीं, 8 शहरों में मिलेगा 50% HRA का फायदा

अब तक के पुराने कायदे के हिसाब से, इनकम टैक्स छूट के लिए सिर्फ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को ही ‘मेट्रो सिटी’ माना जाता था. इन चार शहरों में काम करने वाले कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी के 50% तक HRA पर टैक्स बचा सकते थे. बाकी शहरों के लिए यह सीमा महज 40% थी.

लेकिन 2026 के नए नियमों ने इस भेदभाव को खत्म कर दिया है. अब इस लिस्ट में चार और चमकते सितारे जुड़ गए हैं बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद. इसका सीधा मतलब यह है कि अब इन 8 शहरों में रहने वाले लोग अपनी बेसिक सैलरी का आधा हिस्सा रेंट अलाउंस के तौर पर क्लेम कर सकेंगे. इससे आपकी टैक्स की देनदारी घटेगी और महीने के आखिर में आपकी जेब में पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे बचेंगे.

किराए की मार से मिलेगी राहत

देखा जाए तो यह फैसला काफी समय से पेंडिंग था. पिछले कुछ सालों में बेंगलुरु और पुणे जैसे शहरों में मकानों का किराया रॉकेट की तरह ऊपर गया है. कई बार तो इन शहरों के पॉश इलाकों का किराया दिल्ली-मुंबई को भी पीछे छोड़ देता था. ऐसे में 40% वाली पुरानी लिमिट कर्मचारियों के साथ नाइंसाफी जैसी थी. एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस कदम से न सिर्फ मिडिल क्लास को राहत मिलेगी, बल्कि शहरों में अच्छे रेंटल घरों की डिमांड भी बढ़ेगी.

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पुरानी टैक्स रिजीम वालों के लिए भी है ‘गुड न्यूज’

अगर आप उन लोगों में से हैं जो अभी भी पुरानी टैक्स व्यवस्था में टिके हुए हैं, तो आपके लिए भी कुछ और बोनस हैं. बच्चों की पढ़ाई और हॉस्टल अलाउंस की छूट की सीमा बढ़ा दी गई है. इसके अलावा, ऑफिस में मिलने वाले मुफ्त खाने या मील कूपन पर भी अब आपको ज्यादा टैक्स राहत मिलेगी. यहाँ तक कि अगर आप विदेश घूमने या पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, तो वहां लगने वाले TCS (टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स) में भी कटौती कर दी गई है.

अब नहीं चलेगी फर्जी रसीद की कलाकारी

जहां एक हाथ से सरकार ने राहत दी है, वहीं दूसरे हाथ से डंडा भी तैयार रखा है. अब इनकम टैक्स विभाग तकनीक का इस्तेमाल करके HRA क्लेम की बारीकी से जांच करेगा. अगर कोई फर्जी रेंट रसीद लगाकर टैक्स चोरी करने की सोच रहा है, तो संभल जाए क्योंकि अब पकड़ में आने का खतरा बहुत ज्यादा है. साथ ही, शेयर बाजार में सट्टेबाजी को कम करने के लिए सरकार ने STT को 150% तक बढ़ा दिया है, ताकि लोग बाजार में सोच-समझकर निवेश करें.

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-भारत एक्सप्रेस

Radha Priya

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