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टर्म इंश्योरेंस से बचाएं टैक्स! जानिए प्रीमियम और मैच्योरिटी पर कैसे मिलती है छूट?

Term Insurance Tax Benefits: टर्म इंश्योरेंस और गारंटीड रिटर्न्स प्लान न केवल आपके परिवार को वित्तीय सुरक्षा देते हैं, बल्कि ये आयकर अधिनियम, 1961 के तहत टैक्स बचाने का एक पावरफुल टूल भी हैं. करोड़ों भारतीय इन योजनाओं का उपयोग अपनी टैक्स योग्य आय को कम करने के लिए करते हैं. इन लाभों में सबसे महत्वपूर्ण हैं धारा 80C के तहत प्रीमियम पर 1.5 लाख तक की छूट, धारा 80D के तहत हेल्थ राइडर्स पर अतिरिक्त कटौती, और धारा 10(10D) के तहत मिलने वाले डेथ/मैच्योरिटी लाभ का पूरी तरह से टैक्स-फ्री होना. इन धाराओं में कुछ जरूरी शर्तें हैं, जिन्हें जानकर आप इन लाभों का पूरा उपयोग कर सकते हैं.

उदाहरण के लिए, अगर आप टर्म इंश्योरेंस की प्रीमियम राशि का भुगतान करते हैं, तो आप धारा 80सी के तहत सालाना 1.5 लाख तक की टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं. साथ ही, अगर आपकी पॉलिसी में हेल्थ राइडर्स भी शामिल हैं, तो धारा 80डी के तहत अतिरिक्त ₹25,000 तक की कटौती भी मिल सकती है. लेकिन, टर्म इंश्योरेंस के टैक्स लाभ लेते समय इन धाराओं में कुछ शर्तें भी शामिल होती हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए.

टर्म इंश्योरेंस में टैक्स छूट कैसे मिलती है?

भारत सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 में कुछ प्रावधान बनाए हैं, जिनके तहत अगर आपने टर्म इंश्योरेंस ले रखा है तो आप अपना इनकम टैक्स फाइल करते वक्त टर्म इंश्योरेंस पर कुछ शर्तों के साथ टैक्स में छूट ले सकते हैं.

धारा 80सी: प्रीमियम पर टैक्स छूट

यह सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली धारा है. इसके तहत, आप अपने टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए जो प्रीमियम भरते हैं, उस पर एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपये तक टैक्स में छूट ले सकते हैं. आप खुद के लिए, अपने पति/पत्नी के लिए या अपने बच्चों के लिए जो प्रीमियम भरते हैं, वह इस धारा के तहत आता है.

  • यह छूट लेने के लिए पॉलिसी को कम से कम दो साल तक चालू रखना जरूरी है. अगर आप दो साल से पहले पॉलिसी बंद कर देते हैं, तो आपको धारा 80सी के तहत मिली टैक्स छूट वापस ले ली जाएगी.
  • अगर आपने पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 के बाद ली है तो टैक्स छूट के लिए वार्षिक प्रीमियम भुगतान सम इंश्योर्ड के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए. 1 अप्रैल 2012 से पहले ली गई पॉलिसी के लिए यह सीमा 20% की है.

धारा 10(10डी): मैच्योरिटी और मृत्यु लाभ पर टैक्स छूट

यह धारा पॉलिसी से मिलने वाले पैसों पर टैक्स छूट देती है. अगर पॉलिसीधारक की मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को जो पैसा (डेथ बेनिफिट) मिलता है, वह पूरी तरह से टैक्स-फ्री होता है. अगर आपकी पॉलिसी में मैच्योरिटी लाभ का विकल्प है (जैसे प्रीमियम की वापसी), तो वह राशि भी कुछ शर्तों के साथ टैक्स-फ्री होती है. जरूरी शर्ते यह है कि इसमें भी छूट तब मिलती है जब पॉलिसी का प्रीमियम, सम इंश्योर्ड के 10% से ज्यादा न हो. अगर पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 से पहले खरीदी गई थी, तो यह सीमा 20% होती है.

धारा 80डी: राइडर्स पर टैक्स छूट

टर्म इंश्योरेंस के साथ आप कुछ अतिरिक्त फायदे (राइडर्स) भी ले सकते हैं, जैसे गंभीर बीमारी या एक्सीडेंटल डेथ कवर. इन राइडर्स के लिए भरे जाने वाले प्रीमियम पर भी टैक्स में छूट मिल सकती है. यह छूट धारा 80डी के तहत आती है, जिसकी अपनी सीमाएं हैं. आप गंभीर बीमारी के राइडर के प्रीमियम पर 25,000 रुपये तक (या माता-पिता के लिए 50,000 रुपये तक) की अतिरिक्त छूट पा सकते हैं.

  • सिर्फ उस राइडर के लिए दिए गए अतिरिक्त प्रीमियम पर ही 80डी के तहत टैक्स छूट मिलता है.
  • अगर आपने स्वास्थ्य संबंधी राइडर्स लिया है तो उसके एक हिस्से पर ही धारा 80डी के तहत टैक्स लाभ मिल सकता है.

गारंटीड रिटर्न्स प्लान से अतिरिक्त टैक्स बेनिफिट कैसे पाएं?

जब भी हम निवेश की बात करते हैं, तो दिमाग में सबसे पहले दो बातें आती हैं सुरक्षित रिटर्न और टैक्स बचत. ऐसे में गारंटीड रिटर्न्स प्लान एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है. यह एक तरह का इंश्योरेंस+निवेश प्लान है. इसमें आप हर महीने या सालाना एक तय राशि जमा करते हैं और तय समय (5 से 30 वर्ष) पूरा होने पर आपको गारंटीड रिटर्न मिलता है जिसकी दर आमतौर पर 4-6% प्रति वर्ष तक होती है.

साथ ही, अगर आपके साथ कोई अनहोनी हो जाती है, तो परिवार को इंश्योरेंस कवर भी मिलता है. यह न सिर्फ आपको भविष्य में निश्चित रिटर्न देता है, बल्कि इसके साथ आप टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि यह कैसे काम करता है.

टैक्स बेनिफिट कैसे मिलेगा?

इसमें भी टर्म इंश्योरेंस के तरह ही टैक्स लाभ मिलते हैं और समान शर्तें भी लागू होती हैं.

  • धारा 80सी का फायदा: इस प्लान में जो भी प्रीमियम आप जमा करते हैं, उस पर आप आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत ₹1.5 लाख तक का टैक्स छूट ले सकते हैं.
  • हालांकि, 31 मार्च 2023 के बाद से, अगर गारंटीड रिटर्न्स प्लान में 5 लाख से ज्यादा वार्षिक प्रीमियम भरा जा रहा है तो उसपर टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स भरना पड़ेगा.
  • धारा 10(10डी) का फायदा: जब पॉलिसी मैच्योर होती है और आपको रकम वापस मिलती है, तो यह पूरी रकम टैक्स-फ्री होती है. यानी आपको रिटर्न पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बशर्ते शर्तें पूरी हों.

अतिरिक्त टैक्स लाभ: कई कंपनियां गारंटीड रिटर्न्स प्लान के साथ कुछ राइडर्स (जैसे क्रिटिकल इलनेस राइडर) भी देती हैं. अगर आप ऐसे राइडर्स लेते हैं, तो उनके प्रीमियम पर भी आपको धारा 80डी के तहत अतिरिक्त टैक्स लाभ मिल सकता है.

चाहे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक प्रीमियम पर टैक्स छूट हो, 80डी के तहत हेल्थ राइडर्स के प्रीमियम पर अतिरिक्त फायदा हो, या 10(10डी) के तहत डेथ अथवा मैच्योरिटी लाभ पर पूरी तरह टैक्स-फ्री रकम हो. ये सभी टैक्स लाभ आप ले सकते हैं यदि आपके पास टर्म इंश्योरेंस हो या गारंटीड रिटर्न्स प्लान के साथ अतिरिक्त राइडर्स हो.

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हालांकि, इन टैक्स लाभों के लिए कुछ जरूरी शर्तें भी हैं, जैसे पॉलिसी का दो साल तक चलना और प्रीमियम सीमा का पालन. सही जानकारी और नियमों को समझकर आप न केवल अपने परिवार को वित्तीय सुरक्षा दे सकते हैं, बल्कि टैक्स में भी महत्वपूर्ण बचत कर सकते हैं.

Shyamdatt Chaturvedi

श्यामदत्त चतुर्वेदी एक अनुभवी मीडिया पेशेवर हैं. वर्तमान में नोएडा 'भारत एक्सप्रेस' में पत्रकार के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में सात वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले श्यामदत्त ने हिंदी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए कंटेंट राइटिंग, रिपोर्टिंग, एडिटिंग और डेटा एनालिसिस में गहरी विशेषज्ञता हासिल की है. इससे पहले उन्होंने जी न्यूज, ईटीवी भारत, टीएफआई मीडिया, वे2न्यूज और सैफायर मीडिया लिमिटेड (इंडिया डेली लाइव) जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं. उन्होंने स्थानीय पंचायत से लेकर विधानसभा, लोकसभा तक की व्यापक कवरेज की. उन्होंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय (IGNTU), अमरकंटक से पत्रकारिता और जनसंचार में स्नातक (BJMC) करने के बाद, प्रतिष्ठित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री (M.A.) हासिल की है.

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