टर्म इंश्योरेंस टैक्स लाभ
Term Insurance Tax Benefits: टर्म इंश्योरेंस और गारंटीड रिटर्न्स प्लान न केवल आपके परिवार को वित्तीय सुरक्षा देते हैं, बल्कि ये आयकर अधिनियम, 1961 के तहत टैक्स बचाने का एक पावरफुल टूल भी हैं. करोड़ों भारतीय इन योजनाओं का उपयोग अपनी टैक्स योग्य आय को कम करने के लिए करते हैं. इन लाभों में सबसे महत्वपूर्ण हैं धारा 80C के तहत प्रीमियम पर 1.5 लाख तक की छूट, धारा 80D के तहत हेल्थ राइडर्स पर अतिरिक्त कटौती, और धारा 10(10D) के तहत मिलने वाले डेथ/मैच्योरिटी लाभ का पूरी तरह से टैक्स-फ्री होना. इन धाराओं में कुछ जरूरी शर्तें हैं, जिन्हें जानकर आप इन लाभों का पूरा उपयोग कर सकते हैं.
उदाहरण के लिए, अगर आप टर्म इंश्योरेंस की प्रीमियम राशि का भुगतान करते हैं, तो आप धारा 80सी के तहत सालाना 1.5 लाख तक की टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं. साथ ही, अगर आपकी पॉलिसी में हेल्थ राइडर्स भी शामिल हैं, तो धारा 80डी के तहत अतिरिक्त ₹25,000 तक की कटौती भी मिल सकती है. लेकिन, टर्म इंश्योरेंस के टैक्स लाभ लेते समय इन धाराओं में कुछ शर्तें भी शामिल होती हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए.
भारत सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 में कुछ प्रावधान बनाए हैं, जिनके तहत अगर आपने टर्म इंश्योरेंस ले रखा है तो आप अपना इनकम टैक्स फाइल करते वक्त टर्म इंश्योरेंस पर कुछ शर्तों के साथ टैक्स में छूट ले सकते हैं.
यह सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली धारा है. इसके तहत, आप अपने टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए जो प्रीमियम भरते हैं, उस पर एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपये तक टैक्स में छूट ले सकते हैं. आप खुद के लिए, अपने पति/पत्नी के लिए या अपने बच्चों के लिए जो प्रीमियम भरते हैं, वह इस धारा के तहत आता है.
यह धारा पॉलिसी से मिलने वाले पैसों पर टैक्स छूट देती है. अगर पॉलिसीधारक की मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को जो पैसा (डेथ बेनिफिट) मिलता है, वह पूरी तरह से टैक्स-फ्री होता है. अगर आपकी पॉलिसी में मैच्योरिटी लाभ का विकल्प है (जैसे प्रीमियम की वापसी), तो वह राशि भी कुछ शर्तों के साथ टैक्स-फ्री होती है. जरूरी शर्ते यह है कि इसमें भी छूट तब मिलती है जब पॉलिसी का प्रीमियम, सम इंश्योर्ड के 10% से ज्यादा न हो. अगर पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 से पहले खरीदी गई थी, तो यह सीमा 20% होती है.
टर्म इंश्योरेंस के साथ आप कुछ अतिरिक्त फायदे (राइडर्स) भी ले सकते हैं, जैसे गंभीर बीमारी या एक्सीडेंटल डेथ कवर. इन राइडर्स के लिए भरे जाने वाले प्रीमियम पर भी टैक्स में छूट मिल सकती है. यह छूट धारा 80डी के तहत आती है, जिसकी अपनी सीमाएं हैं. आप गंभीर बीमारी के राइडर के प्रीमियम पर 25,000 रुपये तक (या माता-पिता के लिए 50,000 रुपये तक) की अतिरिक्त छूट पा सकते हैं.
गारंटीड रिटर्न्स प्लान से अतिरिक्त टैक्स बेनिफिट कैसे पाएं?
जब भी हम निवेश की बात करते हैं, तो दिमाग में सबसे पहले दो बातें आती हैं सुरक्षित रिटर्न और टैक्स बचत. ऐसे में गारंटीड रिटर्न्स प्लान एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है. यह एक तरह का इंश्योरेंस+निवेश प्लान है. इसमें आप हर महीने या सालाना एक तय राशि जमा करते हैं और तय समय (5 से 30 वर्ष) पूरा होने पर आपको गारंटीड रिटर्न मिलता है जिसकी दर आमतौर पर 4-6% प्रति वर्ष तक होती है.
साथ ही, अगर आपके साथ कोई अनहोनी हो जाती है, तो परिवार को इंश्योरेंस कवर भी मिलता है. यह न सिर्फ आपको भविष्य में निश्चित रिटर्न देता है, बल्कि इसके साथ आप टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि यह कैसे काम करता है.
इसमें भी टर्म इंश्योरेंस के तरह ही टैक्स लाभ मिलते हैं और समान शर्तें भी लागू होती हैं.
अतिरिक्त टैक्स लाभ: कई कंपनियां गारंटीड रिटर्न्स प्लान के साथ कुछ राइडर्स (जैसे क्रिटिकल इलनेस राइडर) भी देती हैं. अगर आप ऐसे राइडर्स लेते हैं, तो उनके प्रीमियम पर भी आपको धारा 80डी के तहत अतिरिक्त टैक्स लाभ मिल सकता है.
चाहे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक प्रीमियम पर टैक्स छूट हो, 80डी के तहत हेल्थ राइडर्स के प्रीमियम पर अतिरिक्त फायदा हो, या 10(10डी) के तहत डेथ अथवा मैच्योरिटी लाभ पर पूरी तरह टैक्स-फ्री रकम हो. ये सभी टैक्स लाभ आप ले सकते हैं यदि आपके पास टर्म इंश्योरेंस हो या गारंटीड रिटर्न्स प्लान के साथ अतिरिक्त राइडर्स हो.
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हालांकि, इन टैक्स लाभों के लिए कुछ जरूरी शर्तें भी हैं, जैसे पॉलिसी का दो साल तक चलना और प्रीमियम सीमा का पालन. सही जानकारी और नियमों को समझकर आप न केवल अपने परिवार को वित्तीय सुरक्षा दे सकते हैं, बल्कि टैक्स में भी महत्वपूर्ण बचत कर सकते हैं.
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