1 अक्टूबर से होंगे ये 10 बड़े बदलाव.
October Rules Change: अक्टूबर का महीना देश में कई बड़े बदलावों को लेकर आने वाला है. इस महीने कई नियम लागू होने जा रहे हैं जो आम आदमी के दैनिक जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकते हैं. दरअसल अक्टूबर में बैंकों की छुट्टियां, एलपीजी सिलेंडर के दाम में बदलाव, मोबाइल यूजर्स के लिए नियमों में होने वाले बदलाव शामिल हैं. इसके अलावा इस महीने इनकम टैक्स से जुड़े कई नियमों में भी बदलाव होंगे. आइए जानते हैं कि 1 अक्टूबर से देश भर में कौन-कौन से बदलाव होने वाले हैं.
1. आज से 19KG वाले सिलेंडर की कीमत बढ़ गई है. ताजा बदलाव के बाद राजधानी दिल्ली में सिलेंडर की कीमत 1691.50 रुपये से बढ़कर अब 1740 रुपये प्रति सिलेंडर हो गई है. मुंबई में ये 1644 रुपये से बढ़ाकर 1692.50 रुपये का, कोलकाता में 1802.50 रुपये से 1850.50 रुपये और चेन्नई में कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत बढ़ाकर 1903 रुपये कर दी गई है, जो अब तक 1855 रुपये थी.
2. एक अक्टूबर यानी आज से देश में TRAI मोबाइल यूजर्स के लिए खास नियम होने जा रहा है. TRAI के इस बदलाव से अब यूजर्स अपने क्षेत्र में उपलब्ध नेटवर्क की जानकारी पा सकेंगे. साथ ही इस बदलाव से मोबाइल यूजर्स को स्पैम कॉल कम आएंगे. हालांकि, ये नियम 1 सितंबर से लागू किए जाने थे लेकिन TRAI ने इसे एक महीने के लिए बढ़ा दिया.
3. अक्टूबर में 15 दिन बैंक बंद रहेंगे. आरबीआई के आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, इस महीने गांधी जयंती, दशहरा समेत दो शनिवार और चार रविवार के दिन बैंक में छुट्टी रहेगी.
4. एक अक्टूबर से सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश को लेकर भी नए नियम लागू होने वाले हैं. नए निमय के मुताबिक, अब वैसे माता-पिता ही इस योजना को खोल या बंद कर सकते हैं जो लाभुक के कानूनी तौर पर अभिभावक हैं. नए नियम के तहत अगर दो या उससे अधिक खाते खोले गए हैं, तो उन खातों को बंद कर दिया जाएगा.
5. एक अक्टूबर से यानी आज से पैन और आधार से जुड़े नियमों में भी बदलाव हो रहे हैं. नए नियम के तहत अब कोई भी पैन अलॉमेंट के लिए आवेदन फॉर्म और अपने इनकम टैक्स में अपने आधार एनरॉलमेंट आईडी का उल्लेख नहीं कर पाएगा.
6. एक अक्टूबर से शेयरों के बाय और बैक पर भी डिविडेंट की तरह शेयर होल्डर लेवल के टैक्स लागू हो रहे हैं. इसके अलावा किसी भी कैपिटल गेन या लॉस को कैलकुलेट करते वक्त इन शेयरों की अधिग्रहण लागत को ध्यान में रखा जाएगा.
7. इस साल के आम बजट में घोषणा की गई थी कि 1 अक्टूबर से फ्लोटरिंग बॉन्ड सहित केद्र सरकार और राज्य सरकार के कुछ चुनिंदे बॉन्ड्स को 10 फीसदी की दर से टीडीएस काटा जाएगा.
8. टीडीएस के सेक्शन 19DA, 194H, 194-IB और 194M के तहत भुगतान के लिए TDS दरें कम दर दी गई हैं. एक अक्टूबर से अब इन सेक्शन के लिए टीडीएस दर 5 फीसदी से घटाकर 2 फीसदी कर दी जाएगी. जबकि, ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के लिए टीडीएस रेट 1 फीसदी से घटाकर 0.01 फीसदी कर दिया गया है.
9. एक अक्टूबर से डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास योजना स्कीम को लागू किया जा रहा है. इस योजना के तहत जो टैक्स पेयर्स 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2024 के बीच निपटान का विकल्प चुनते हैं, उन्हें या तो विवादित टैक्स राशि का पूरा भुगतान करना होगा या विवादित ब्याज, जुर्माना या शुल्क का 25 फीसदी भुगतान करना होगा.
10. फ्यूचर एंड ऑप्शन (F&O) ट्रेडिंग पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को क्रमशः 0.02 फीसदी और 0.1 फीसदी तक बढ़ा दिया है. इसके अलावा शेयर बायबैक से हुई कमाई पर बेनिफिशियरी की टैक्सेबल इनकम के मुताबिक टैक्स लगाया जाएगा. यह बदलाव 1 अक्टूबर 2024 से लागू किया जाएगा.
-भारत एक्सप्रेस
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