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US Visa Update: H-1B धारकों और छात्रों के लिए बड़ा झटका! 15 सितंबर से पुराने फॉर्म हुए अमान्य, आवेदन से पहले जरूर करें ये काम

US Visa Update: अमेरिका में पढ़ाई करने वाले छात्रों, H-1B वीजा धारकों और उनके परिवारों के लिए इमिग्रेशन से जुड़ा एक अहम अपडेट सामने आया है. अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (USCIS) के कुछ प्रमुख फॉर्म के नए वर्जन लागू होने जा रहे हैं. ऐसे में वीजा स्टेटस बदलने या बढ़ाने और वर्क परमिट के लिए आवेदन करने वालों को फॉर्म की Edition Date पर खास ध्यान देना होगा.

दो प्रमुख फॉर्म में बदलाव

USCIS से जुड़े इस अपडेट का असर मुख्य रूप से Form I-539 और Form I-765 पर पड़ता है. Form I-539 का इस्तेमाल अमेरिका में रहकर नॉन-इमीग्रेंट स्टेटस को एक्सटेंड या चेंज करने के लिए किया जाता है. H-4 डिपेंडेंट, यानी H-1B धारकों के जीवनसाथी और बच्चे, परिस्थितियों के अनुसार इस फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं.

वहीं Form I-765 का इस्तेमाल Employment Authorization Document यानी EAD के लिए आवेदन करने में होता है. कई अंतरराष्ट्रीय छात्र और पात्र H-4 स्पाउस इस फॉर्म के जरिए वर्क परमिट के लिए आवेदन करते हैं. USCIS के आधिकारिक निर्देशों में भी I-765 को रोजगार अनुमति के आवेदन के तौर पर बताया गया है.

15 सितंबर 2026 की तारीख क्यों अहम?

दिए गए अपडेट के मुताबिक, 15 सितंबर 2026 से पुराने वर्जन की जगह नए फॉर्म वर्जन इस्तेमाल करने होंगे. Form I-539 का पुराना 28 अगस्त 2024 वाला वर्जन और Form I-765 का 21 अगस्त 2025 वाला वर्जन इसके बाद स्वीकार नहीं किए जाने की बात कही गई है. इसलिए सितंबर में आवेदन करने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए फॉर्म डाउनलोड करते समय USCIS वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम संस्करण की जांच करना बेहद जरूरी है.

यह भी पढ़ें: 16 अगस्त के बाद नहीं मिलेगा गैस सिलेंडर! तुरंत करवा लें ये काम वरना अटकेगी बुकिंग और सब्सिडी

आवेदन भेजने से पहले करें ये काम

फॉर्म भरने के बाद केवल जानकारी ही नहीं, बल्कि उसकी Edition Date भी जरूर चेक करें. पुराने फॉर्म का इस्तेमाल होने पर आवेदन स्वीकार होने में परेशानी आ सकती है. USCIS के आधिकारिक पेज और फॉर्म निर्देशों को आवेदन भेजने से पहले दोबारा देखना बेहतर रहेगा. H-1B परिवारों, अंतरराष्ट्रीय छात्रों और अन्य आवेदकों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हर व्यक्ति की इमिग्रेशन स्थिति और पात्रता अलग हो सकती है. इसलिए जटिल मामले में अधिकृत इमिग्रेशन विशेषज्ञ से सलाह लेना उचित होगा.

भारत एक्सप्रेस

Swati Pandey

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