प्रतीकात्मक चित्र
गौतमबुद्ध नगर में बीते दिनों लगातार हो रही आग लगने की घटनाओं को देखते हुए फायर विभाग ने कई हाई राइज सोसायटियों, बिल्डर और भवन स्वामियों का फायर ऑडिट किया था. उसमें मिली कमियों के मुताबिक उनको नोटिस भी भेजा गया था.
फायर विभाग की तरफ से भेजे गए नोटिस के बाद भी जिन भवन स्वामियों और बिल्डरों ने कमियों को पूरा नहीं किया, उनके खिलाफ न्यायालय में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी. जिसमें 75 बिल्डर और भवन स्वामी शामिल थे. इस शिकायत पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए 23 के खिलाफ 14 लाख का जुर्माना लगाया है.
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्ध नगर लक्ष्मी सिंह के आदेश पर फायर विभाग ने विभिन्न भवनों में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में निरीक्षण अभियान चलाया था. इसी क्रम में हाईराइज भवनों में भी अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत निरीक्षण अभियान चलाया गया था.
इस निरीक्षण अभियान में जिन भवनों में कमियां पाई गईं उनको फायर सेफ्टी अधिनियम के अधीन नोटिस भेजे गए थे और कमियों को दूर किए जाने के लिए एक निश्चित समय भी दिया गया था. जिन भवन स्वामियों द्वारा निश्चित अवधि में कमियों को दूर नहीं किया गया, ऐसे 75 भवनों के खिलाफ न्यायालय में शिकायत दर्ज करवाई गई थी.
इसके बाद फायर विभाग ने अपने सारे निरीक्षण और कमियों के दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किए थे. जिस पर न्यायालय ने 23 भवन स्वामियों पर जुर्माना लगाया है. इन 23 भवन स्वामियों/बिल्डरों पर न्यायालय ने कुल 14 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. फायर विभाग की तरफ से लगातार ऐसे हाईराइज सोसायटी में निरीक्षण कर कमियों को पूरा करने के लिए नोटिस दिए जा रहे हैं.
-भारत एक्सप्रेस
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