Al Qadir Trust Case: पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सोमवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. कोर्ट ने भ्रष्टाचार रोधी संस्थान की इस अपील को खारिज कर दिया कि इमरान खान की रिमांड को बढ़ाया जाए. इस्लामाबाद की अदालत ने अडियाला जेल में अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई की. पीटीआई प्रमुख विभिन्न मामलों में 26 सितंबर से रावलपिंडी की इसी जेल में बंद हैं.
जेल में सुनवाई के दौरान इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी मौजूद थीं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, जज बशीर ने एनएबी के इस अपील को खारिज कर दिया कि अल-कादिर भ्रष्टाचार मामले में उसे दी गई इमरान खान की रिमांड को बढ़ाया जाए. इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. एनएबी के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था की टीम ने रविवार को अडियाला जेल में इमरान खान से दो घंटे से ज्यादा तक पूछताछ की थी.
अल-कादिर ट्रस्ट मामला करीब 50 अरब रुपए के लेन-देन से जुड़ा है जिसे ब्रिटेन की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी ने एक पाकिस्तानी कारोबारी से वसूलने के बाद पाकिस्तान को ट्रांसफर किया था. इमरान खान उस वक्त प्रधानमंत्री थे और आरोप है कि उन्होंने इस रकम को राष्ट्रीय कोषागार में जमा करने के बजाय कारोबारी को इस रकम को कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस पर लगाए गए 450 अरब रुपए के जुर्माने के आंशिक भुगतान के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी. कारोबारी ने इसके बदले इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी द्वारा गठित एक ट्रस्ट को पंजाब के झेलम जिले में सोहावा इलाके में अल-कादिर यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए 57 एकड़ जमीन कथित रूप से गिफ्ट की थी.
आरोपी को दिए गए नोटिस में कहा गया है कि भ्रष्टाचार रोधी संस्था ने एनएबी कानूनों के तहत परिभाषित भ्रष्टाचार और भ्रष्ट आचरण के अपराधों का संज्ञान लिया है. इस मामले में बुशरा बीबी भी आरोपी हैं. नोटिस में कहा गया है कि भ्रष्टाचार रोधी संस्था ने एनएबी कानूनों के तहत परिभाषित भ्रष्टाचार और भ्रष्ट आचरण के अपराधों का संज्ञान लिया है. इस मामले में बुशरा बीबी भी आरोपी हैं. बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व पीएम 5 अगस्त से जेल में हैं जब उन्हें तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार किया गया था. सितंबर में उन्हें अटक जेल से अडियाला जेल भेज दिया गया था.
-भारत एक्सप्रेस
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