Captain Ajay Pant
Captain Ajay Pant case: ब्रिटेन में रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के कथित उल्लंघन के मामले में गिरफ्तार भारतीय कैप्टन अजय पंत की जमानत याचिका लंदन की अदालत ने खारिज कर दी है. इस बीच गुरुवार (16 जुलाई) को उनकी सुनवाई के दौरान भारतीय समुदाय के कई लोग अदालत के बाहर उनका नैतिक समर्थन देने के लिए पहुंचे.
सुनवाई से पहले सोशल मीडिया पर एक अपील वायरल हुई थी, जिसमें लोगों से 16 जुलाई 2026 को दोपहर 1:30 बजे लंदन में होने वाली सुनवाई के दौरान मौजूद रहने का अनुरोध किया गया था. संदेश में समुदाय से अदालत के नियमों का पालन करते हुए शांतिपूर्ण और सम्मानजनक तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की अपील की गई थी, ताकि कठिन समय में अजय पंत के प्रति एकजुटता और नैतिक समर्थन का संदेश दिया जा सके.
गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान इस अपील का असर भी देखने को मिला और समुदाय के कई सदस्य अदालत पहुंचे. हालांकि, अदालत ने अजय पंत की जमानत याचिका खारिज कर दी और मामले की आगे की सुनवाई निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगी.
उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर के चिलकिया गांव निवासी 38 वर्षीय अजय पंत पिछले महीने ब्रिटिश अधिकारियों की कार्रवाई के बाद से हिरासत में हैं. ब्रिटिश अधिकारियों के अनुसार, 14 जून को रॉयल मरीन और नेशनल क्राइम एजेंसी (NCA) ने MV Smirtos नामक ऑयल टैंकर पर उस समय कार्रवाई की, जब वह ब्रिटेन के समुद्री क्षेत्र में दाखिल हुआ था. जांच एजेंसियों का आरोप है कि जहाज पर करीब 98,000 टन रूसी कच्चा तेल लदा था और यह खेप रूस पर लगाए गए ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों का उल्लंघन करती थी.
अजय पंत पर Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations, 2019 के तहत आरोप लगाए गए हैं. अभियोजन पक्ष का कहना है कि उन्हें जहाज पर मौजूद कार्गो की जानकारी थी. इस मामले में दोषी पाए जाने पर अधिकतम 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है.
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गुरुवार को साउथवार्क क्राउन कोर्ट में वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए अजय पंत ने जमानत की मांग की थी. हालांकि अदालत ने यह कहते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी कि उनके फरार होने या रूस से मदद लेकर भागने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता.
पंत ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को निरस्त करने के लिए भी आवेदन दाखिल किया है, जिस पर 12 नवंबर को सुनवाई होगी. वहीं, इस मामले का चार सप्ताह का ट्रायल 15 दिसंबर से शुरू होने की संभावना है.
-भारत एक्सप्रेस
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