सुप्रीम कोर्ट ने इमारत ढहने के मामले में गुरुग्राम के चिंटल्स पैराडिसो के निवासियों की ओर से दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है और चार सप्ताह में जवाब तलब किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाल में बनी कोई इमारत इस तरह कैसे गिर सकती है? अदालत मामले पर नोटिस जारी करती हैं.
गुरुग्राम के सेक्टर-109 स्थित चिंटल्स पैराडिसो सोसाइटी (Chintels Paradiso Society) में डी-टावर का निर्माण करने वाली कंपनी ने गुणवत्ता के साथ समझौता कर खड़ा किया था. 18 मंजिला इस टावर में कुल 50 फ्लैट हैं. इस टावर के निर्माण में घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल करने सहित अन्य मापदंडों को भी पूरा नहीं किया गया था. इसी के चलते इसी साल 10 फरवरी को इस टावर में हुए हादसे में दो महिलाओं को अपनी जान गंवानी पड़ी थी
UNIQUE STATIONERY THEMED DURGA PANDAL IN BILASPUR: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के मसानगंज में इस वर्ष…
अयोध्या राम मंदिर में रामलला के दर्शन अब और आसान हो गए हैं. ट्रस्ट ने…
पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई नमो भारत रैपिड रेल ने 3 सफल साल पूरे…
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब में बढ़ते नशे के कारोबार को लेकर आम…
लखनऊ में आयोजित मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यकर्ता सम्मेलन में डॉ. इंद्रेश कुमार ने देश…
प्रधानमंत्री मोदी नई दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन में दशहरा समारोह में शामिल हो सकते हैं.…