उत्तर प्रदेश में 392 कर्मचारियों के नियमितिकरण के मामले में राज्य के मुख्य सचिव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. मुख्य सचिव को तलब करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में संबंधित पक्ष को नोटिस भेजा है.
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