मनी लांड्रिंग के मामले में गिरफ्तार दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली हाईकार्ट से जमानत की मांग करते हुए कहा कि उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया है। उनके खिलाफ सबूतों से छेड़छाड़ करने के भी कोई आरोप नहीं है। कोर्ट 17 जनवरी को अगिला सुनवाई करेगा। जैन के वकील ने कोर्ट से कहा कि उन्हें ईडी ने कई बार समन भेजा और वह सामने पेश हुए। उन्होंने कभी भी गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं की। उनके मुवक्किल को 30 मई, 2022 को गिरफ्तार किया गया था। सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से पेश हुए ASG एसवी राजू ने कोर्ट को सूचित किया कि जांच एजेंसी ने मामले में एक हलफनामा दाखिल किया है। इस पर जैन की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता ने कहा कि वह इसका जवाब दाखिल करेंगे। जैन ने जमानत याचिका को खारिज करने के 17 नवंबर के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है। जैन ने याचिका में कहा है कि चूंकि उनके पास कोई आय नहीं है। इसलिए उसके खिलाफ धनशोधन के तहत अपराध नहीं बनता है।
यह घटना 12 नवंबर को देहरादून के ONGC चौक पर रात करीब 1:30 बजे हुई.…
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