केंद्र सरकार के 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को बंद करने के 2016 के फैसले को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “फैसला सुरक्षित”. नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई, पीठ बोली- अदालत चुपचाप नहीं बैठेगी सरकार को देना होगा जवाब, फैसला सुरक्षित रखा- उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को केंद्र और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को निर्देश दिया कि वे सरकार के 2016 में 1000 रुपये और 500 रुपये के नोटों को अमान्य करने के फैसले से संबंधित प्रासंगिक रिकॉर्ड पेश करें। केंद्र के 2016 के फैसले को चुनौती देने वाली दलीलों के एक समूह पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए न्यायमूर्ति एस ए नज़ीर की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि, आरबीआई के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता पी चिदंबरम और श्याम दीवान सहित याचिकाकर्ताओं के वकीलों की दलीलें सुनीं। जस्टिस बीआर गवई, एएस बोपन्ना, वी रामासुब्रमण्यम और बीवी नागरथना की पीठ ने कहा, “हमने सुना और फैसला सुरक्षित रखा गया है.
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