सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यचिकाकर्ता ने कानून के प्रावधानों को चुनौती नहीं दी है. कृपया भारत के संविधान को लें. उन्होंने संवैधानिक चुनौती नहीं दी है, क्योंकि तब उनका सामना अनुच्छेद 1,2, और 4 से होगा. मौजूदा मामले के तथ्यों में यह राज्य पुनर्गठन अधिनियम है. अनुच्छेद 2, 3 एक ऐसी स्थिति पर विचार करता है, जब एक नई इकाई अस्तित्व में आती है, इसलिए संसद को यह देखने के लिए कदम उठाने पड़ते हैं कि वे कुछ समता में आते हैं या नहीं.
दिल्ली विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र कांग्रेस ने अपनी दूसरी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी…
महाकुंभ 2025 में आने वाले 48 करोड़ श्रद्धालुओं के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग व्यापक…
आईआरसीटीसी के महाकुंभ ग्राम में पर्यटकों को रहने, खान-पान की विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ…
केंद्र सरकार ने हाल में अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया था. इसी तर्ज पर…
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर आंबेडकर विरोधी होने का आरोप लगाते…
राष्ट्रपति द्वारा मंगलवार शाम को मणिपुर, मिजोरम, केरल, बिहार और ओडिशा सहित पांच राज्यों के…