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SEBI का बड़ा फैसला, इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया रद्द, जाने पूरी खबर

SEBI ने Capvision Investment Advisor के रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया है। बता दें की SEBI यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया शेयर मार्केट का रेगुलेटर है। SEBI ने कंपनी पर अपने क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स को भ्रमित करने और गलत तरीके से पैसा निवेश करने की सलाह देने की बात कही है। इसी के साथ, कंपनी अपने ग्राहकों को एश्योर्ड रिटर्न्स देने का भी दावा कर रही थी। ये कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म है जो 2014 में SEBI के साथ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के रूप में रजिस्टर हुई थी। रवि प्रकाश मिश्रा और रेखा मिश्रा इस कंपनी के पार्टनर्स हैं।

कंपनी ने गलत तरह से दी इन्वेस्टमेंट एडवाइस

Capvision Investment Advisor कंपनी ने SEBI के आदेश में बताया कि उन्होंने कस्टमर्स से गलत और भ्रामक गतिविधियों से तीसरे पक्ष के बैंक खातों में पेमेंट लिए। इसके अलावा, कंपनी ने अपने ग्राहकों के लिए रिप्रेजेंटेशन तैयार किया था जिसमें उन्होंने एश्योर्ड रिटर्न देने का वादा किया था लेकिन इस तरह वे अपने कस्टमर्स के लिए सही तरीके से काम करने में सफल नहीं रहे।

SEBI ने अपने आदेश में ये भी बताया कि इस तरह की मूवमेंट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर (IA) नियमों के तहत दिए गए कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। SEBI ने बताया कि सिक्योरिटी मार्केट में एश्योर्ड प्रॉफिट का दावा करना एक तरह से भ्रामक दावा होता है जो निवेशकों को गुमराह करता है। ये PFUTP (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices) के तहत फ्रॉड है।

कंपनी ने किया बड़ा फ्रॉड

कंपनी के खिलाफ पहले से ही दो न्यायिक आदेश जारी किए गए हैं जिसमें कंपनी को 75 लाख और 8 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कंपनी ने अभी तक ये जुर्माना चुकाया नहीं है।

2017 और 2018 में SEBI ने रिकवरी प्रोसीडिंग्स शुरू की थी और कंपनी के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया था जब कंपनी के पार्टनर रवि प्रकाश मिश्रा को नया बैंक अकाउंट खोलने के लिए कहा गया था। उन्होंने अपने क्लाइंट्स से मिलने वाले पैसे की रसीद जारी करना शुरू किया। ये बैंक चौरासिया के नाम पर खोले गए था जबकि पेमेंट कंपनी Capvision Investment Advisor Ltd (CIAL) थी। CIAL के डायरेक्टर में रवि प्रकाश मिश्रा और रेखा मिश्रा थे। SEBI की चीफ जनरल मैनेजर गीता जी ने इसे एक बड़ा फ्रॉड बताया है।

Shruti Rag

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