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SEBI ने Angel Broking पर लगाया 10 लाख का जुर्माना, जानें पूरी खबर

SEBI Imposes Penalty On Angel Broking :  मार्केट रेगुलेटर SEBI आजकल कंपनियों के कामकाज को लेकर काफी सक्रिय हो गया है. लगातार एक के बाद एक धांधली या नियमों को न मानने को लेकर कंपनियों पर एक्शन ले रहा है. अब इस फेहरिस्त में ताजा नाम जुड़ा है Angel Broking का. कंपनी पर सेबी ने 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. SEBI ने इस कंपनी पर रेगुलेटर नॉर्म्स को उल्लंघन करने पर ये जुर्माना ठोका है. इल्जाम है कि कंपनी ने क्लाइंट्स के पैसों का गलत इस्तेमाल किया. जिसकी वजह से सेबी ( SEBI ) ने ये कार्यवाई की है.

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सेबी, स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटर्स ने मिलकर Angel Broking Ltd के ने अप्रैल 2019 से लेकर दिसंबर 2020 के बीच कंपनी के फाइनेंशियल और काम करने के तरीके का निरीक्षण किया. जांच से मिली जानकारी के आधार पर  सेबी ने Angel Broking Ltd के खिलाफ न्यायिक कार्यवाही करने का फैसला किया.

Angel Broking पर क्या है इल्जाम-

सेबी ( SEBI ) ने 78 पेज का आदेश जारी करते हुए बताया है कि एंजेल ब्रोकिंग लिमिटेड ने अपने  कस्टमर्स की सिक्योरिटीज को गिरवी रख दिया, जिनके खाते में क्रेडिट बैलेंस है.  कंपनी ने अपने क्लाइंट्स के 32.97 करोड़ रुपये का दुरुपयोग किया. इसके अलावा रेगुलेटर ने ये भी पाया कि कंपनी ने लगभग 300 मामलों में जांच के अवधि के दौरान इनएक्टिव क्लाइंट्स के धन का सेटलमेंट नहीं किया. ये नॉन सेटल्ड राशि 43.96 लाख रुपये बताई जा रही है.

इसके अलावा एंजेल ब्रोकिंग ने बीते 3 महीने से ट्रेड न करने  वाले क्लाइंट्स की रकम का सेटलमेंट भी नहीं किया है. ये रकम लगभग 16.65 लाख रुपए थी. इसके साथ ही कंपनी पर और भी नियम उल्लंघन जैसे 2.10 करोड़ रुपए के नॉन रिकवरी डेबिट बैलेंस के लिए कंपनी ने क्लाइंट को T+2+5 दिनों को एक्सपोजर देना .

कंपनी के लेजर और दैनिक मार्जिन स्टेटमेंट के मुताबिक कंपनी के फंड बैलेंस में गड़बड़ी देखने को मिली. इन्ही सब कारणों के चलते सेबी ( SEBI )  ने कंपनी पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है.

प्रगति वाजपेयी

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