चुनाव

‘जांच में मुख्यमंत्री का दखल लोकतंत्र के लिए खतरा’, सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल की CM ममता के हस्तक्षेप पर उठाए सवाल

SC Comment On Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल में चुनाव के माहौल के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री के व्यवहार पर बेहद सख्त टिप्पणी की है. जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने कहा कि किसी मुख्यमंत्री का जांच प्रक्रिया में बाधा डालना लोकतंत्र के लिए एक गंभीर खतरा है. अदालत ने साफ किया कि संवैधानिक पद पर बैठा कोई भी व्यक्ति सिस्टम को चुनौती नहीं दे सकता.

क्या है पूरा मामला?

यह पूरा विवाद कोलकाता में राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म आई-पैक (I-PAC) के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी से जुड़ा है. आरोप है कि जब ईडी की टीम जांच कर रही थी, तब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उस प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया था. इसी मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने कभी नहीं सोचा था कि देश में ऐसा दिन भी आएगा जब कोई मुख्यमंत्री खुद जांच के काम में दखल देगा.

‘यह केंद्र बनाम राज्य की लड़ाई नहीं’

अदालत में तृणमूल कांग्रेस (TMC) की ओर से दलील दी गई कि यह मामला केंद्र और राज्य के बीच के विवाद से जुड़ा है. हालांकि, जस्टिस पीके मिश्रा की बेंच ने इस तर्क को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि यह व्यक्तिगत कृत्य का मामला है. बेंच ने टिप्पणी की कि डॉ. बीआर आंबेडकर जैसे संविधान विशेषज्ञों ने भी कभी ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं की होगी कि एक मौजूदा मुख्यमंत्री खुद जांच के दौरान दफ्तर पहुंच जाएगा.

बड़ी बेंच को मामला भेजने से इनकार

सुनवाई के दौरान टीएमसी की वकील मेनका गुरुस्वामी ने मांग की थी कि इस मामले को पांच जजों की बड़ी बेंच के पास भेजा जाए. सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को भी सिरे से नकार दिया. कोर्ट ने सवाल पूछा कि इसमें ऐसा कौन सा बड़ा संवैधानिक मुद्दा है जिसके लिए बड़ी बेंच की जरूरत पड़े? अदालत ने स्पष्ट किया कि हर याचिका को बड़ी बेंच के पास नहीं भेजा जा सकता.

चुनाव की वोटिंग से पहले बढ़ीं मुश्किलें

यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब बंगाल में चुनावी सरगर्मी तेज है. सुप्रीम कोर्ट की इन सख्त बातों ने अब राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है. ईडी के अधिकारियों ने इस मामले में सीबीआई (CBI) जांच की मांग करते हुए याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने यह सख्त रुख अपनाया है.

यह भी पढ़िए: PM मोदी ने बंगाल में खरीदकर खाई ‘झालमुड़ी’ तो सियासी गलियारों में मचा हल्‍ला, CM ममता बनर्जी ने कहीं ऐसी बातें

गोपाल कृष्ण

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