प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है. यह तीसरी अर्जी थी, इससे पहले दो जमानत अर्जियां निरस्त हो चुकी है. यह आदेश न्यायमूर्ति डा गौतम चौधरी ने अनिल मावी की जमानत अर्जी पर दिया है. अर्जी पर अधिवक्ता दिलीप कुमार पाण्डेय ने बहस की.
याची के खिलाफ गौतमबुद्धनगर के दादरी थाने में बलात्कार व पाक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज है. 5 अगस्त 2023 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है. याची अधिवक्ता का कहना था कि अभियोजन पक्ष के गवाहों को कोर्ट ने नोटिस दी है किन्तु वे हाजिर नहीं हो रहे जिसके कारण ट्रायल निस्तारण में देरी हो रही है. उसे झूठा फंसाया गया है. उसने कोई अपराध नहीं किया है. कोर्ट ने तमाम शर्तों के साथ जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.
ये भी पढ़ें: पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की दोनों किडनी फेल, बोले- स्थिति बहुत गंभीर है, तीन दिनों से…
-भारत एक्सप्रेस
दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म 'दूसरा' की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया…
Supreme Court Bail Rejected: रेप केस में दोषी ठहराए गए तहलका के पूर्व संपादक तरुण…
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बड़ी कानूनी राहत मिली है. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने…
Supreme Court on Delhi Pollution: दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा…
सीजेआई सूर्यकांत पर की गई विवादित सोशल मीडिया टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केरल…
उत्तर प्रदेश पुलिस में शामिल हुए 4,543 नए उपनिरीक्षकों ने भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह…