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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की सशर्त जमानत की मंजूर

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी अनिल मावी को सशर्त जमानत दी. पहले दो बार जमानत याचिका खारिज हो चुकी थी. कोर्ट ने सुनवाई में देरी और गवाहों की अनुपस्थिति को देखते हुए यह फैसला दिया.

Allahabad High Court
Edited by Akansha

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है. यह तीसरी अर्जी थी, इससे पहले दो जमानत अर्जियां निरस्त हो चुकी है. यह आदेश न्यायमूर्ति डा गौतम चौधरी ने अनिल मावी की जमानत अर्जी पर दिया है. अर्जी पर अधिवक्ता दिलीप कुमार पाण्डेय ने बहस की.

याची के खिलाफ पाक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज

याची के खिलाफ गौतमबुद्धनगर के दादरी थाने में बलात्कार व पाक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज है. 5 अगस्त 2023 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है. याची अधिवक्ता का कहना था कि अभियोजन पक्ष के गवाहों को कोर्ट ने नोटिस दी है किन्तु वे हाजिर नहीं हो रहे जिसके कारण ट्रायल निस्तारण में देरी हो रही है. उसे झूठा फंसाया गया है. उसने कोई अपराध नहीं किया है. कोर्ट ने तमाम शर्तों के साथ जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.

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-भारत एक्सप्रेस 



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