देश

दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक मिली अंतरिम जमानत, चुनाव प्रचार को लेकर नहीं है कोई प्रतिबंध

दिल्ली एक्साइज़ पॉलिसी मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है. अदालत ने 20 दिन के लिए केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है. केजरीवाल को 2 जून को वापस सरेंडर करना होगा. मामले की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जब केजरीवाल को राहत देने पर आपत्ति जाहिर की तो कोर्ट ने कहा कि अगस्त 2022 में ईडी ने इस केस में ECIR दर्ज की थी. लेकिन उनकी गिरफ्तारी इस साल 21 मार्च को हुई. इस दरम्यान डेढ़ साल का वक़्त था. ऐसे में केजरीवाल की गिरफ्तारी पहले या बाद भी हो सकती थी. खैर 21 दिन अगर वो जमानत पर बाहर रहते है तो इससे कोई फर्क नही पड़ता है. केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. इससे पहले ईडी ने 9 बार केजरीवाल को समन जारी किया था. लेकिन केजरीवाल किसी भी समन पर पेश नही हुए.

अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि “उनकी अंतरिम जमानत को लेकर कोर्ट की तरफ से ऐसा कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है कि वे चुनावी प्रचार में क्या कहेंगे क्या नहीं. 2 जून तक उन्हें अंतरिम ज़मानत दी गई है.

ईडी ने किया जमानत का विरोध

केजरीवाल को अब समाप्त हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था. मंगलवार को पीठ ने केजरीवाल को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत देने का संकेत दिया. हालांकि, यह भी कहा गया था कि अगर अंतरिम जमानत दी गई तो केजरीवाल को मुख्यमंत्री के रूप में कोई भी आधिकारिक कर्तव्य निभाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर दलीलें सुन रही शीर्ष अदालत में प्रवर्तन निदेशालय ने उनकी जमानत का विरोध किया था.

ईडी की दो साल की जांच में नहीं मिला कोई सबूत- आप

ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पिछली सुनवाई में पीठ से कहा था कि केवल इसलिए कोई विचलन नहीं हो सकता क्योंकि केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं और पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट राजनेताओं के लिए अपवाद बना रहा है. इस बीच, केजरीवाल की कानूनी टीम ने सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत के विरोध में दायर ईडी के हलफनामे पर कड़ी आपत्ति जताई थी. केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर ईडी की आपत्ति पर सवाल उठाते हुए आप ने कहा कि यह सर्वविदित है कि कथित शराब घोटाले में ईडी द्वारा दो साल की जांच के बाद भी किसी को दोषी ठहराने वाला एक भी रुपया या सबूत “बरामद” नहीं किया गया है. आम आदमी पार्टी में. इसके अलावा, केजरीवाल की गिरफ्तारी का आधार अन्य आरोपित व्यक्तियों, जैसे मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी, सरथ रेड्डी, सत्य विजय नाइक और एक पूर्व भाजपा सीएम के करीबी सहयोगी द्वारा दिए गए बयानों पर आधारित है.

-भारत एक्सप्रेस

Shailendra Verma

Recent Posts

UP के झांसी मेडिकल कॉलेज में बड़ा हादसा: शिशु वार्ड में भीषण आग लगने से 10 नवजात बच्चों की मौत, बचाव कार्य जारी

झांसी के महारानी लक्ष्मी बाई मेडिकल कॉलेज के नवजात शिशु गहन चिकित्सा कक्ष में शुक्रवार…

24 minutes ago

Gomati Book Festival 2024: गोमती पुस्तक महोत्सव में बढ़ी पुस्तकों की ​बिक्री

Gomati Book Festival 2024: गोमती पुस्तक मेला में पिछले वर्षों की तुलना में लगभग 30…

2 hours ago

NCB ने दिल्ली से कई सौ करोड़ की कोकिन पकड़ी, ऑस्ट्रेलिया भेजने की फिराक में था आरोपी

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नशा मुक्त भारत के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते…

2 hours ago

भारत बनेगा चीन की तरह प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता: Mark Mobius

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,900 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रावधान के साथ पीएम…

3 hours ago

भारत की 3.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हर पांच साल में दोगुनी होगी: विशेषज्ञ

मास्टरकार्ड के एशिया पैसिफिक के अध्यक्ष अरी सरकार ने इस बात को हाईलाइट किया कि…

3 hours ago

भारतीय रेलवे 96 प्रतिशत विद्युतीकरण के करीब; अफ्रीकी देशों को होगा डीजल इंजन का निर्यात

भारतीय रेलवे स्टील और खनन उद्योगों में उपयोग के लिए अफ्रीका को 20 डीजल इंजन…

4 hours ago