दिल्ली की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को दिल्ली आबकारी घोटाले से संबंधित कथित धन शोधन मामले में आरोपी से गवाह बने दिनेश अरोड़ा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर को निलंबित करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि विदेश यात्रा का अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का एक महत्वपूर्ण पहलू है.
अदालत ने ED को आतिथ्य व्यवसाय के लिए इटली के मिलान और यूनाइटेड किंगडम के लंदन की 21 से 30 दिसंबर तक की उनकी इच्छित यात्रा की अवधि के लिए एलओसी को निलंबित करने का निर्देश दिया. जस्टिस ने कहा कि अरोड़ा को पहले इन दोनों मामलों में जमानत दी गई थी, धन शोधन और संबंधित भ्रष्टाचार मामले की जांच CBI द्वारा की जा रही है. उन्हें जमानत तभी दी गई जब उन्हें भागने का जोखिम नहीं माना गया.
अदालत ने कहा कि वैसे भी इन मामलों में उन्हें क्षमादान दिए जाने के बाद अब उनकी स्थिति इन मामलों में सरकारी गवाह या अनुमोदक की है. अरोड़ा को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का करीबी माना जाता था, जो इस मामले में आरोपी भी हैं. कोर्ट ने यह भी कहा कि अरोड़ा को पहले विदेश यात्रा की अनुमति दी गई थी और वह विधिवत देश लौटे और उन्होंने अदालत द्वारा लगाई गई शर्तों का पालन किया.
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-भारत एक्सप्रेस
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