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भोपाल में हिंदू युवतियों के साथ गैंग बनाकर रेप, ब्लैकमेलिंग के मामले में पुलिस ने आरोपियों का निकाला जुलूस

Bhopal Rape Case: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हिंदू युवतियों के साथ गैंग बनाकर रेप और ब्लैकमेलिंग के मामले में पुलिस ने तीन मुख्य आरोपियों फरहान अली, साहिल और साद का जुलूस निकाला. पुलिस इन तीनों की कोर्ट से रिमांड मांगने की तैयारी कर रही है.

यह मामला तब सामने आया जब एक पीड़िता ने बागसेवनिया थाने में शिकायत दर्ज की. पीड़िता ने बताया कि फरहान अली उर्फ फराज ने उसे अपने दोस्तों से मिलवाने के लिए मजबूर किया, जिन्होंने उसका यौन शोषण किया और ब्लैकमेल किया. पुलिस के मुताबिक, फरहान कॉलेज का पूर्व छात्र है और उसने दो साल पहले अपनी पहचान छिपाकर एक नाबालिग लड़की से दोस्ती की. उसने लड़की का रेप किया, वीडियो बनाया और उसे ब्लैकमेल करना शुरू किया. फरहान के दोस्त साहिल और साद ने भी इसी तरह अन्य लड़कियों को अपने जाल में फंसाया.

पुलिस की कार्रवाई

भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्रा ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष जांच टीम (SIT) गठित की गई है. तीनों आरोपियों के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, मध्य प्रदेश (Bhopal Rape Case)  धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता (BNS), और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है.

पुलिस ने शुक्रवार को फरहान और साहिल को गिरफ्तार किया, जबकि साद शनिवार को पकड़ा गया. फरहान के फोन से कई अश्लील वीडियो बरामद हुए, जिनमें 10-15 लड़कियों के वीडियो होने की बात सामने आई है. जांच से जुड़े सूत्रों का कहना है कि जांच आगे बढ़ने पर पीड़ितों और आरोपियों की संख्या बढ़ सकती है.

अजमेर रेप कांड की याद

यह मामला 1992 के कुख्यात अजमेर रेप कांड की याद दिलाता है, जिसमें 100 से अधिक स्कूली और कॉलेज छात्राओं को ब्लैकमेल कर उनका यौन शोषण किया गया था. भोपाल मामले में भी आरोपियों ने वीडियो बनाकर पीड़िताओं को ब्लैकमेल किया और उन्हें अपने दोस्तों से मिलवाने के लिए मजबूर किया. कई पीड़िताओं ने बताया कि उन्हें जबरदस्ती गांजे का नशा कराया गया, मांस खिलाया गया और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला गया.
पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है ताकि सभी पीड़िताओं को न्याय मिल सके और इस गैंग के अन्य संभावित सदस्यों का पता लगाया जा सके.

ये भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट से पॉडकस्टर रणवीर इलाहाबादियां को राहत, पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश

-भारत एक्सप्रेस

Aarika Singh

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