

सुप्रीम कोर्ट से पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया को राहत मिल गई है. कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया के जब्त पासपोर्ट को रिलीज करने का आदेश दिया है. रणवीर इलाहाबादिया का पासपोर्ट महाराष्ट्र पुलिस ने जब्त कर रखा है. मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि महाराष्ट्र और असम में दर्ज मामले में जांच पूरी हो गई है.
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर की बेंच ने यह आदेश दिया है. साथ कोर्ट ने कोर्ट से मिली राहत को बरकरार रखने का आदेश दिया है. इससे पहले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को इस शर्त पर अपना पॉडकास्टर फिर से प्रसारित करने की अनुमति दी थी कि वो शालीनता और नैतिकता के मानकों को बनाए रखेंगे.
पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने यूटुयूब कार्यक्रम के दौरान टिप्पणियों को लेकर इलाहाबादिया के खिलाफ दर्ज कई प्राथमिकी के संबंध में 18 फरवरी को उन्हें गिरफ्तारी से राहत प्रदान की थी और उन्हें ठाणे के नोडल साइबर पुलिस थाने के जांच अधिकारी के पास अपना पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है. पिछली सुनवाई के दौरान असम और महाराष्ट्र पुलिस की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि गुवाहाटी की प्राथमिकी में एक सह-आरोपी का बयान दर्ज किया जाएगा. जबकि मुंबई में प्राथमिकी के.
संबंध में जांच पूरी हो चुकी है, लेकिन आरोप पत्र दाखिल किया जाना बाकी है. केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कीमती है, जिसकी रक्षा होनी चाहिए. लेकिन अश्लीलता को अगली पीढ़ी तक नही पहुचने दिया जाना चाहिए. वही रणवीर इलाहाबादिया की ओर से पेश अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा था कि इस प्रतिबंध के कारण केवल उनका खुद का नही बल्कि, उनके 280 कर्मचारियों के परिवार का जीवनयापन प्रभावित हो रहा है. समाज दर समाज, नैतिक मानक अलग-अलग हो सकते है. हमने खुद को अधिकारों की गारंटी दी है.
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-भारत एक्सप्रेस इलाहाबादियां
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